मुंबई : रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश स्थित ‘डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.’ पर अपने ग्राहकों को जानो (केवाईसी) तथा मनी लाड्रिंग रोधी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के ‘डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.’ पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना केवाईसी नियमों तथा मनी लांड्रिंग रोधी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है.’’
इससे पहले रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. सहकारी बैंक ने इसका लिखित जवाब दे दिया. हालांकि तथ्यों पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक ने बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय किया.
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