नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक उल्लेखनीय फैसले में कहा कि भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैग) कानून के तहत निजी दूरसंचार कंपनियों के बही-खातों का लेखा परीक्षण कर सकता है.
न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और वी कामेश्वर राव की पीठ ने कैग को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राइ) अधिनियम के तहत निजी दूरसंचार कंपनियों के लेखा-परीक्षण की अनुमति दी.
अदालत ने दूरसंचार कंपनियों के दो संघों एसोसिएशन आफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (ऑस्पी) और सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) द्वारा इस मुद्दे पर दूरसंचार पंचाट टीडीसैड के 2010 के आदेश के खिलाफ दायर अलग-अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया.
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