मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने कल बैंकों को निर्देश दिया है कि वे जमाकर्ता की मौत के बाद उसके खाते संबंधी दावों को निपटाने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाएं.
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है, हमें लोगों से यही जानकारी मिली है कि सलाह के अनुसार बैंक सरलीकृत प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं. इसी लिहाज से बैंकों को एक बार फिर सलाह दी जाती है कि वे जमाकर्ता की मृत्यु पर दावों के बाधा मुक्त निपटाने के लिए दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें.इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वे ग्राहक के निधन पर उसके खाते के निपटान के लिए दावा फार्म उसके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराएं.
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