मुंबई : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड :सेबी: अब विभिन्न इकाइयों पर लगाए गए 125 करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली कर सकेगा. नियामक को हाल में कुछ अधिक अधिकार मिले हैं. इन इकाइयों ने लंबे समय से इस जुर्माने की अदायगी नहीं की है.
सेबी के चेयरमैन यू के सिन्हा ने कहा, ‘‘अभी तक हम कंपनियों को धन जुटाने से रोक सकते थे, लोगों को निदेशक बनने से रोक सकते थे, जुर्माना लगा सकते थे, लेकिन जुर्माना वसूली नहीं कर सकते थे. अब हम जुर्माना वसूल भी सकते हैं.’’ सिन्हा ने यहां निवेशक जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न लोगों, इकाइयों से 125 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जाना है.
सरकार ने पिछले सप्ताह एक अध्यादेश लागू कर सेबी को अधिक अधिकार प्रदान किए हैं. इसके बाद बाजार नियामक को सीधे संपत्ति कुर्क करने या बैंक खाते को जब्त करने का अधिकार मिल गया है. साथ ही सेबी अब छापेमारी तथा जब्ती भी कर सकेगा तथा देश या देश के बाहर किसी भी व्यक्ति या इकाई से सूचना और रिकार्ड मांग सकेगा.
सिन्हा ने कहा कि सेबी को अधिक ‘ताकत’ देने के लिए अध्यादेश लागू करना दर्शाता है कि सरकार निवेशकों के हितों के संरक्षण को लेकर कितनी गंभीर है. नियामक इन अधिकारों का इस्तेमाल कर नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूली करेगा और निवेशकों को उनका पैसा लौटाएगा.
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