SEBI ने भोरुका एल्यूमीनियम और अधिकारियों पर लगाया 10.65 करोड़ का जुर्माना

Updated at : 22 Nov 2019 6:44 PM (IST)
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SEBI ने भोरुका एल्यूमीनियम और अधिकारियों पर लगाया 10.65 करोड़ का जुर्माना

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भोरुका एल्यूमीनियम लिमिटेड और उसके अधिकारियों पर कुल 10.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर) जारी करने में हेरा-फेरी करने के चलते लगाया गया है. सेबी ने नवंबर-दिसंबर, 2010 की अवधि में कंपनी द्वारा जारी 11.2 लाख जीडीआर की […]

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नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भोरुका एल्यूमीनियम लिमिटेड और उसके अधिकारियों पर कुल 10.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर) जारी करने में हेरा-फेरी करने के चलते लगाया गया है. सेबी ने नवंबर-दिसंबर, 2010 की अवधि में कंपनी द्वारा जारी 11.2 लाख जीडीआर की जांच की. इनका कुल मूल्य 1.04 करोड़ डॉलर (करीब 74 करोड़ रुपये) रहा. इन सभी जीडीआर को मात्र एक कंपनी विंटेज एफजेडई ने खरीदा.

सेबी ने अपनी जांच में पाया कि विंटेज एफजेडई ने इस जीडीआर को खरीदने के लिए यूरोपीयन अमेरिकन इंवेस्टमेंट बैंक (यूरम) से ऋण लिया. इस ऋण के लिए गारंटी भोरुका एल्यूमीनियम ने यूरम बैंक के लिए संपत्ति गिरवी रखने का करार किया था. सेबी ने पाया कि यदि कंपनी बैंक को यह गारंटी नहीं देती, तो विंटेज एफजेडई उसके जीडीआर निर्गम को खरीद ही नहीं पाती.

इतना ही नहीं, कंपनी ने बाजार में भ्रामक कॉरपोरेट घोषणाएं कर बाजार प्रभावित करने की कोशिश भी की. सेबी ने कंपनी पर 10.15 करोड़ रुपये का कुल जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, कंपनी के अधिकारी एमके पांडुरंग शेट्टी, राजकुमार अग्रवाल और रजत अग्रवाल पर 10-10 लाख रुपये और अजय कुमार डालमिया पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसके अलावा, सेबी ने एक अलग आदेश में तीन अन्य इकाइयों पर कुल 22.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. उन पर यह जुर्माना बीएसई में बिना करोबार के ठंडे पड़े शेयरों की श्रेणी में भविष्य के अनुबंधों के ठीक उलट सौदे करने में लिप्त होने के मामले में लगाया गया है. सेबी ने इवनिंग स्टार डील ट्रेड पर 17.3 लाख और डेल्टा इंटरनेशनल एवं दीपेन डी चांद्रुवा एयूएफ पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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