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RBI ने पीएमसी बैंक खाताधारकों को दी राहत, अब वे अपने खातों से निकाल सकेंगे 10,000 रुपये

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) के परेशान ग्राहकों को राहत देते हुए जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है. रिजर्व बैंक के इस कदम से सहकारी बैंक के 60 फीसदी ग्राहकों को मदद मिलेगी. आरबीआई ने मंगलवार को […]

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) के परेशान ग्राहकों को राहत देते हुए जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है. रिजर्व बैंक के इस कदम से सहकारी बैंक के 60 फीसदी ग्राहकों को मदद मिलेगी. आरबीआई ने मंगलवार को पीएमसी बैंक पर छह महीने के लिए कई पाबंदियां लगायी थीं, जिससे हजारों जमाकर्ताओं के बीच अफरा-तफरी मच गयी.

इससे पहले, रिजर्व बैंक ने पीएमसी खाताधारकों के लिए निकासी की सीमा 1,000 रुपये तय की थी. इसके अलावा, इस अवधि में बैंक द्वारा नया कर्ज देने पर भी रोक लगायी गयी है. आरबीआई को पीएमसी बैंक में एनपीए कम करके बताने समेत कई अनियमितताएं मिली थीं, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया.

रिजर्व बैंक ने विज्ञप्ति में कहा कि जमाकर्ताओं को उनके बचत/चालू या किसी अन्य जमा खाते में रखी कुल शेष राशि में से पहले निकाले गये 1,000 रुपये सहित 10,000 रुपये तक की राशि निकालने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है. इस सीमा से बैंक के 60 फीसदी से अधिक जमाकर्ता अपने पूरे पैसे खाते से निकाल सकेंगे.

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बढ़ी हुई राशि की निकासी तभी हो सकेगी, जब खाताधारक की बैंक में कोई ऋण देनदारी नहीं हो और वह किसी तीसरे पक्ष को दिये गये ऋण में जमानतदार नहीं हो. आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ताओं की मुश्किलें कम करने के उद्देश्य से यह छूट दी गयी है.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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