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बच्चों के नाम से खुलवा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट, उम्र की कोई सीमा नहीं
सरकार की योजना होने से इसमें पैसा डूबने का खतरा भी नहीं होता लंबे निवेश को बढ़ावा देने को सरकार की ओर से पब्लिक प्रोबिडेंट फंड (पीपीएफ) को प्रोत्साहित किया जाता है. यह डाकघर और सार्वजनिक बैंकों में खोला जा सकता है. बढ़िया ब्याज दर और पूरी तरह छूट का लाभ देने के कारण यह […]
सरकार की योजना होने से इसमें पैसा डूबने का खतरा भी नहीं होता
लंबे निवेश को बढ़ावा देने को सरकार की ओर से पब्लिक प्रोबिडेंट फंड (पीपीएफ) को प्रोत्साहित किया जाता है. यह डाकघर और सार्वजनिक बैंकों में खोला जा सकता है. बढ़िया ब्याज दर और पूरी तरह छूट का लाभ देने के कारण यह निवेश का अच्छा विकल्प माना जाता है. सरकार की योजना होने से इसमें पैसा डूबने का खतरा भी नहीं होता. पीपीएफ खाता नाबालिग बच्चों के नाम से भी खोला जा सकता है.
इस खाते को नाबालिग बच्चों के नाम से उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक खुलवा सकते हैं. अकाउंट खोलने के लिए ओपनिंग फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. इस फॉर्म में अभिभावक और माता-पिता को बच्चों की जानकारी देनी होती है. यह खाता आमतौर पर 15 वर्षों के लिए डिजाइन है, जिसे 15 वर्षों के बाद भी 5-5 वर्ष की अवधि के लिए जब तक आप चाहें, बढ़ा सकते हैं. खाते की परिपक्वता के बाद भी अगर पैसा अकाउंट में जमा रहता है, तो भी ब्याज मिलता है. खाते के लिए उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं है.
दस्तावेज
500 रुपये या इससे अधिक राशि का चेक चाहिए
फोटो और माता-पिता या अभिभावक के केवाइसी की जरूरत होगी
बच्चों की उम्र का प्रमाणपत्र, जिसमें आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट प्रयोग किया जा सकता है
न्यूनतम 500 रुपये जमा करना जरूरी होता है
पीपीएफ खाते में हर वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना जरूरी होता है. इस खाते में प्रतिवर्ष अधिकतम 1.5 लाख जमा किये जा सकते हैं. यह धनराशि एकमुश्त या 12 किश्तों में जमा की जा सकती है.
टैक्स बेनिफिट के लिहाज से देखा जाये, तो 1.50 लाख तक के योगदान पर अायकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत इनकम टैक्स छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है. इसके अलावा इस अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज तथा इसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर भी इनकम टैक्स से छूट प्राप्त होती है.
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