23.1 C
Ranchi
Thursday, March 28, 2024

BREAKING NEWS

Trending Tags:

मार्च तक पहले साल के GST इनपुट क्रेडिट का कारोबारी कर सकते हैं दावा

नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने कारोबारी इकाइयों को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के पहले वर्ष 2017-18 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा मार्च 2019 तक करने की अनुमति दे दी है. हालांकि, इसमें शर्त रखी गयी है कि उनका दावा आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल रिटर्न से मेल खाना चाहिए. इसे भी […]

नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने कारोबारी इकाइयों को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के पहले वर्ष 2017-18 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा मार्च 2019 तक करने की अनुमति दे दी है. हालांकि, इसमें शर्त रखी गयी है कि उनका दावा आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल रिटर्न से मेल खाना चाहिए.

इसे भी पढ़ें : GST : इनपुट क्रेडिट का अधिक दावा करने वाले व्यापारियों को करना होगा 24 फीसदी ब्याज का भुगतान

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था एक जुलाई 2017 को लागू हुई थी. इस लिहाज से जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 इसका पहला साल रहा. इसके लिए इनपुट क्रेडिट का दावा करने की समयसीमा 25 अक्टूबर, 2018 को समाप्त हो गयी थी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जारी आदेश में कहा कि जीएसटी लागू होने के पहले साल के लिए मार्च 2019 तक आईटीसी का दावा किया जा सकता है.

सीबीआईसी ने इकाइयों को जुलाई 2017-मार्च 2018 के लिए अंतिम बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1 दाखिल करने में हुयी किसी भी तरह त्रुटि या चूक को ठीक करने की भी अनुमति दी है. जनवरी- मार्च 2019 की रिटर्न में कारोबारी इसे ठीक कर सकते हैं. टैक्स विशेषज्ञों ने कहा कि इससे पहले चालान होने, टैक्स का भुगतान और रिटर्न दाखिल होने पर ही कारोबारियों के आईटीसी दावों को अनुमति दे दी गयी थी.

सीबीआईसी ने अपने हालिया आदेश में आईटीसी दावे के लिए जीएसटीआर-2ए से मिलान को अनिवार्य किया गया है. जीएसटीआर-2ए जीएसटी प्रणाली से खुद निकलता है, जो कि आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल बिक्री रिटर्न पर आधारित होता है.

You May Like

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

अन्य खबरें