अब मानसिक रोगियों को भी मिलेगा इंश्योरेंस का लाभ, इरडा ने बीमा कंपनियों को दिये निर्देश

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Aug 2018 5:04 PM

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हैदराबाद : भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सभी बीमा कंपनियों को मानसिक बीमारियों को बीमा पॉलिसियों के दायरे में लाने का प्रावधान करने का निर्देश दिया है. इरडा की ओर से 16 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि ‘मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा कानून-2017 29 मई, 2018 से अस्तित्व में आया […]

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हैदराबाद : भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सभी बीमा कंपनियों को मानसिक बीमारियों को बीमा पॉलिसियों के दायरे में लाने का प्रावधान करने का निर्देश दिया है. इरडा की ओर से 16 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि ‘मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा कानून-2017 29 मई, 2018 से अस्तित्व में आया है.

इसे भी पढ़ें : मानसिक रोगियों को इलाज के साथ मिलेगी पेंशन

कानून की धारा 21(4) में कहा गया है कि सभी बीमा कंपनियों को मेडिकल बीमा के तहत मानसिक रोग के इलाज का भी प्रावधान करना होगा. यह अन्य बीमारियों के लिए उपलब्ध सुविधा के अनुरूप ही होगा. आदेश में कहा गया है कि सभी बीमा कंपनियों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा कानून, 2017 के इस प्रावधान का अनुपालन तत्काल प्रभाव से करना होगा. मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा कानून-2017 के तहत मानसिक रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को अन्य प्रकार की बीमारियों से प्रभावित व्यक्ति के समान ही माना जायेगा.

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