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सरकार ने आधार को बैंक खातों से जोड़ने की अंतिम तिथि पर बदला फैसला, अब 31 दिसंबर नहीं रही लास्ट डेट

नयी दिल्ली : अगर आपने अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने बैंक खातों से आधार को जोड़ने के मामले में तय की गयी अंतिम तारीख पर अपना फैसला बदल लिया है. हालांकि, इस फैसले के पहले सरकार की ओर से बैंक खातों को […]

नयी दिल्ली : अगर आपने अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने बैंक खातों से आधार को जोड़ने के मामले में तय की गयी अंतिम तारीख पर अपना फैसला बदल लिया है. हालांकि, इस फैसले के पहले सरकार की ओर से बैंक खातों को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गयी थी. हालांकि, बताया यह भी जा रहा है कि सरकार इसके लिए अगली तिथि का जल्द ही ऐलान करेगी.

इसे भी पढ़ें : आधार नंबर को जरूरी सेवाओं से लिंक करने का समय 31 मार्च तक बढ़ेगा : सुप्रीम कोर्ट में सरकार

गौरतलब है कि सरकार ने अब तक सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर रखा था. उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही बैंक खाता के साथ लिंक की नयी अंतिम तारीख का ऐलान कर सकती है. इसके साथ ही, आधार को अन्य सेवाओं के साथ लिंक करने की अंतिम तारीख अपरिवर्तित हैं. देश में 14 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड अब तक आधार नंबर से जोड़े जा चुके हैं. कुल 33 करोड़ पैन कार्ड हैं.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक 41 फीसदी पैन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं. पैन-आधार को जोड़ने का यह क्रम अब भी जारी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पिछले महीने ही आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करने की घोषणा की है. इसके अलावा, आयकर रिटर्न और नया पैन बनाने के लिए बीती एक जुलाई से ही सरकार आधार को अनिवार्य कर चुकी है.

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