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राहत : दो लाख रुपये तक की नकदी बिक्री पर किसानों को नहीं देना होगा पैन

नयी दिल्ली : राजस्व विभाग ने कहा है कि किसानों को अपनी कृषि उपज की दो लाख रुपये प्रतिदिन तक की नकद बिक्री पर पैन देने की जरूरत नहीं होगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के बारे में हितधारकों को सूचित करते हुए यह जानकारी दी है. इसके अनुसार […]

नयी दिल्ली : राजस्व विभाग ने कहा है कि किसानों को अपनी कृषि उपज की दो लाख रुपये प्रतिदिन तक की नकद बिक्री पर पैन देने की जरूरत नहीं होगी.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के बारे में हितधारकों को सूचित करते हुए यह जानकारी दी है.

इसके अनुसार दो लाख रुपये से कम मूल्य राशि वाले कृषि उत्पाद की नकदी बिक्री पर पैन नंबर नहीं देना होगा.

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