नयी दिल्लीः देश के कारोबारियों वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत अपना पहला कर रिटर्न भरने के लिए जीएसटी नेटवर्क ने पोर्टल पर रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान की सुविधा शुरू कर दी गयी है. इसके बाद भी अगर किसी को रिटर्न दाखिल करने में कोर्इ परेशानी हो रही हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है. उसके लिए कुछ जरूरी कदमों को उठाकर आप अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
इस खबर को भी पढ़ेंः शुरू हो गयी जीएसटीएन पर टैक्स के भुगतान की प्रक्रिया
जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार के अनुसार, जीएसटीआर-3बी फाइल करने के लिए खिड़की पांच अगस्त को खुल गयी है. अब यह पूरी तरह काम कर रही है. करदाता जीएसटी पोर्टल पर अपने खाते को खोलकर जीएसटीआर-3बी रिटर्न किसी भी समय भर सकते हैं. वे पोर्टल पर इंटरनेट बैंकिंग के जरिये कर भुगतान भी कर सकते हैं. जुलाई और अगस्त के लिए जीएसटी रिटर्न जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर 3बी फार्म भरकर भरा जायेगा. इसमें करदाता को आपू्र्ति और इनपुट क्रेडिट का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने की जरूरत है. करदाता को स्व-आकलन कर देनदारी, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) तथा कर भुगतान का ब्योरा देना है.
20 अगस्त तक भर सकेंगे जुलार्इ का रिटर्न
जीएसटीएन के चेयरमैन के अनुसार, जुलाई, 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तारीख 20 अगस्त, 2017 तथा अगस्त के लिए 20 सितंबर, 2017 है. जीएसटीएन ने एक बयान में कहा कि जीएसटीआर-3बी करदाता को तीन खंडों में पूरा ब्योरा देना है. इसके अंतर्गत आपूर्ति, इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा कर भुगतान का ब्योरा देना होगा. उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा वैट भुगतान करने वाले 71.30 लाख से अधिक इकाइयां जीएसटीएन पोर्टल से जुड़ी हैं. इसके अलावा, 15 लाख नये करदाताओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है. इन इकाइयों को जुलाई के लिए अंतिम जीएसटी रिटर्न 10 अगस्त के बजाय पांच सितंबर तक देना है. कंपनियों को बिक्री चालान को जीएसटी नेटवर्क पर 10 सितंबर के बजाए अब 20 सितंबर तक भरना है. सितंबर के लिए बिक्री रिटर्न 10 अक्तूबर तक भरनी होगी.
दिक्कत आने पर उठायें ये कदम
सरकार ने जीएसटीआर को आॅफलाइन टूल आैर एक्सल वर्कशीट के जरिये तैयार करने की आसान प्रक्रिया बतायी है. आप केवल तीन चरणों में ही अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आॅफलाइन टूल भी बनाया गया है. इससे आप बिना इंटरनेट के भी जीएसटीआर 1 का डाटा तैयार कर सकते हैं. इसके लिए केवल आपको इस टूल को डाउनलोड करना होगा. यह सरकारी टूल है आैर पूरी तरह फ्री है.
एेसे भरें रिटर्न
- आॅफलाइन टूल को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करने के बाद इंस्टाॅल करें. ठीक वैसे ही इसे डाउनलोड करें, जैसे आप किसी दूसरे एप्स को करते हैं.
- डाउनलोड किये गये एक्सेल टेंपलेट में सारे इनवाॅयस डाटा को डालें.
- एक्सल वर्कशीट में इनवाॅयस डाटा लगातार भरते रहें.
- जीएसटी पोर्टल पर इस फाइल को अपलोड कर जीएसटीआर 1 तैयार करें.
- यह टूल जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर फ्री में ही उपलब्ध है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.