Twitter Controversy: ट्विटर को कोर्ट की फटकार, कहा- आदेश मानो या बंद करो कारोबार

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को ट्विटर को उसके प्लैटफॉर्म से न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री नहीं हटाने पर कड़ी फटकार लगायी है.
Twitter Controversy : माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगायी है. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विटर पर बरसते हुए कहा कि ‘आप या तो भारतीय कानूनों का पालन करें या अपने बैग पैक कर यहां से निकल जाएं.’
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को ट्विटर को उसके प्लैटफॉर्म से न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री नहीं हटाने पर कड़ी फटकार लगायी है. हाई कोर्ट ने ट्विटर पर बरसते हुए कहा कि वह उसके आदेशों एवं निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है.
कोर्ट ने कहा कि ‘आप या तो भारतीय कानूनों का पालन करें या अपने बैग पैक कर यहां से निकल जाएं.’ कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से अवमानना का केस है. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह ट्विटर के खिलाफ आपराधिक मामले की कार्रवाई शुरू कर सकता है. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को करेगा.
अदालत के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा एवं जस्टिस एम सत्यनारायण मूर्ति की पीठ ने कहा कि टि्वटर यह बताये कि अगली सुनवाई से पहले उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. अदालत ने कहा कि भारतीय कानूनों के साथ ट्विटर लुका छिपी का खेल नहीं खेल सकता. कोर्ट ने कहा कि ट्विटर भारत देश में अपनी सेवाएं जारी रखना चाहता है, तो उसे अपने तौर-तरीके बदलने होंगे.
Also Read: Twitter Safety Tips: अपना ट्विटर एकाउंट हैकर्स से ऐसे रखें सुरक्षित, जानें आसान टिप्स
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




