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ITR Refund: इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस ऐसे चेक करें ऑनलाइन

Updated at : 22 Aug 2023 6:22 PM (IST)
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ITR Refund: इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस ऐसे चेक करें ऑनलाइन

ITR Refund for FY 2022-23 Status Check Online - इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद कई लोगों को रिफंड के पैसे प्राप्त होने शुरू हो गए हैं, लेकिन कई लोग अब भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. आपका आयकर रिफंड आया या नहीं, इसे आप घर बैठे जांच कर सकते हैं.

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How To Check Income Tax Return Refund Status Online : बिना पेनाल्टी के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो चुकी है. आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार डेडलाइन तक कुल 6.5 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद कई लोगों को रिफंड के पैसे प्राप्त होने शुरू हो गए हैं, लेकिन कई लोग अब भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. आपका आयकर रिफंड आया या नहीं, इसे आप घर बैठे जांच कर सकते हैं. आईटीआर का स्टेटस जानने का तरीका बड़ा आसान है. इसका लाभ यह होगा कि आपको पैसे मिले या नहीं, यह आप पता लगा पाएंगे और नहीं मिला हो तो रिटर्न में हुई गलती या अन्य कारणों का भी पता लगा सकते हैं.

ऑनलाइन चेक करें आईटीआर रिफंड स्टेटस

अगर आप उन आय कर दाताओं में शामिल हैं, जो अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं या आपको आईटीआर रिफंड स्टेटस के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट कर स्टेटस चेक कर सकते हैं. स्टेटस की जांच आप केवल ऑनलाइन ही कर सकते हैं. जब भी आपके खाते में रिफंड आता है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ई-मेल एड्रेस पर सूचना आ जाती है. इसके साथ ही, आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं.

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आईटीआर रिफंड का स्टेटस चेक कैसे करें ?

  • सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाईट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना है

  • अब अपनी यूजर आईडी, पैन कार्ड और कैप्चा कोड दर्ज करनी है

  • अब आपको रिटर्न देखें के विकल्प पर जाना है

  • एक विकल्प चुनें में आयकर रिटर्न पर जाना है

  • असेसमेंट इयर सेलेक्ट कर सबमिट करें. इसके बाद आप अपना रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं.

रिटर्न को ई-वेरिफाई करना जरूरी

आप सबसे पहले यह चेक कर लें कि आपका आईटीआर ई-वेरिफाई हुआ है या नहीं. अगर नहीं हुआ है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. यदि आपने अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई नहीं किया है, तो आयकर रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को अधूरा ही माना जाएगा. इस वजह से आपका रिटर्न अमान्य भी हो सकता है. अगर आपका रिटर्न ई-वेरिफाई है, तो आपका रिफंड आया या नहीं इसकी जांच की जा सकती है.

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Rajeev Kumar

लेखक के बारे में

By Rajeev Kumar

राजीव, 14 वर्षों से मल्टीमीडिया जर्नलिज्म में एक्टिव हैं. टेक्नोलॉजी में खास इंटरेस्ट है. इन्होंने एआई, एमएल, आईओटी, टेलीकॉम, गैजेट्स, सहित तकनीक की बदलती दुनिया को नजदीक से देखा, समझा और यूजर्स के लिए उसे आसान भाषा में पेश किया है. वर्तमान में ये टेक-मैटर्स पर रिपोर्ट, रिव्यू, एनालिसिस और एक्सप्लेनर लिखते हैं. ये किसी भी विषय की गहराई में जाकर उसकी परतें उधेड़ने का हुनर रखते हैं. इनकी कलम का संतुलन, कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाता और पाठकों के दिलों में उतारता है. जुड़िए rajeev.kumar@prabhatkhabar.in पर

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