Breaking : अनुब्रत मंडल को कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, अभी और 14 दिन रहना होगा जेल में
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Sep 2022 3:38 PM
अनुब्रत मंडल के मामले की बुधवार को आसनसोल की सीबीआई अदालत में फिर सुनवाई हुई. आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को फिर से 14 दिन की जेल हिरासत का आदेश दिया है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
Anubrata Mondal News Today: पश्चिम बंगाल में गौ तस्करी के मामले (Cow Smuggling Case) में गिरफ्तार बीरभूम तृणमूल जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल (Anubrata Mondal) के मामले की बुधवार को आसनसोल की सीबीआई अदालत में फिर सुनवाई हुई. आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें फिर से 14 दिन की जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने 21 सितंबर तक अनुब्रत को जेल हिरासत में रखने का आदेश दिया.
अनुब्रत मंडल के गौ तस्करी से जुड़े रहने का कोई प्रमाण नहीं
अनुब्रत मंडल के वकीलों ने कोर्ट में बताया कि सीबीआई अभी तक अदालत में यह प्रमाण नहीं दे पाई है कि अनुब्रत मंडल गौ तस्करी से जु़ड़े हुए हैं. पहले दो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम कहीं नहीं है. सीबीआई का कहना है कि इस तस्करी में सीमा शुल्क और बीएसएफ शामिल हैं. पशु तस्कर के साथ अनुब्रत मंडल का कोई संपर्क साबित नहीं हो सका है.
सीबीआई ने कोर्ट में सौंपे रेड के दौरान मिले कागजात
अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त को फिर बोलपुर में छापा मारा था. अनुब्रत मंडल के अकाउंटेंट मनीष कोठारी को बुलाकर पूछताछ की गई थी. हालांकि, अनुब्रत मंडल के बैंक खाते में विशेष राशि नहीं मिली थी. उन खातों में कोई लेनदेन नहीं था. इसके बाद मनीष कोठारी के घर की तलाशी ली गई थी.
सुकन्या समेत कई करीबी लोगों की संपत्तियों की तलाशी
केंद्रीय एजेंसी की टीम ने अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या समेत कई करीबी लोगों की संपत्तियों की तलाशी ली थी. बताया गया है कि बुधवार को सारी जानकारी कोर्ट में पेश कर दी गई है. सीबीआई अधिकारियों ने अदालत में यह जानकारी दी कि अनुब्रत मंडल और उनके करीबी सहयोगियों के बैंकों में जमा पैसा कहां से आया. अनुब्रत मंडल के लिए वकील फारूक रेजा, वकील संदीपन गंगोपाध्याय और वकील अनिर्बान गुहा ठाकुरता केस लड़ रहे हैं.
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