अनुब्रत मंडल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 24 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेजे गये
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Aug 2022 6:23 PM
Anubrata Mondal News: सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद शनिवार को बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया.
भारत से बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल को शनिवार को आसनसोल स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में पेश किया गया. अदालत ने मंडल की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उनकी सीबीआई हिरासत चार दिनों तक बढ़ा दी. उन्हें 24 अगस्त तक केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में रखे जाने का निर्देश दिया है.
अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से मंडल को ‘अत्याधिक प्रभावशाली व्यक्ति’ बताते हुए उनकी सीबीआई हिरासत की अवधि बढ़ाने की अपील की. सीबीआई की ओर से यह भी कहा गया कि यदि मंडल को जमानत मिल गयी, तब वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.
Also Read: Anubrata Mondal News: अनुब्रत मंडल के तेवर नरम नहीं, बोले- टेट पास है मेरी बेटी, सर्टिफिकेट भी है
सीबीआई के अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि मंडल का रवैया शुरू से ही असहयोग करने का रहा है. सीबीआई के 10 बार समन जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने से बचते रहे. गिरफ्तारी के बाद भी वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत में यह भी कहा कि मवेशियों की तस्करी के मामले में कई नये तथ्य व जानकारियां मिली हैं. इस बारे में मंडल से पूछताछ की जरूरत है, इसलिए उन्हें फिर से सीबीआई हिरासत में भेजा जाना चाहिए.
इधर, तृणमूल नेता मंडल के अधिवक्ता संदीपन गंगोपाध्याय ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी उनके मुवक्किल की खराब शारीरिक स्थिति के कारण उनसे उनके घर पर या किसी सुविधाजनक स्थान पर पूछताछ कर सकती थी. मंडल अपने घर से भागे नहीं थे. वह हर समय पूछताछ के लिए तैयार हैं. खराब शारीरिक हालत के कारण अदालत में अनुब्रत को जमानत देने की अपील की गयी.
अदालत में सुनवाई के दौरान गंगोपाध्याय ने मंडल के नाम से बैंक में सावधि जमा के बारे में भी बताया, जिसे सीबीआई ने फ्रीज कर दिया है. उन्होंने कहा कि मंडल का बैंक में सावधि जमा है. उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद जीवन बीमा से मिली रकम से यह सावधि जमा करायी गयी थी. इसके अलावा सीबीआई ने अनुब्रत मंडल के बोलपुर स्थित जिस राइस मिल में छापेमारी की थी, वह मंडल के ससुर ने दी थी.
उन्होंने अदालत में कहा कि मंडल पर मवेशियों की नीलामी में हेराफेरी, बाजार से पशुओं की खरीद-फरोख्त के आरोप भी उचित नहीं हैं. हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल मंडल को सीबीआइ हिरासत में ही रखे जाने की निर्देश दिया.
शनिवार की सुबह सीबीआई के अधिकारी अलीपुर कमांड हॉस्पिटल में मंडल की चिकित्सीय जांच कराने के बाद उन्हें आसनसोल ले गये थे. आसनसोल स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में ले जाने के बाद बाहर लोगों की भीड़ ने मंडल के खिलाफ ‘गाय चोर’ के नारे लगाये. अदालत सेे वापस निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय ले जाने के दौरान भी यही नारेबाजी की गयी. इधर, अदालत के बाहर मंडल के समर्थकों ने तृणमूल नेता के समर्थन में नारेबाजी की. गौरतलब है कि तृणमूल नेता मंडल को 11 अगस्त को सीबीआई ने मवेशियों की तस्करी के मामले मेें गिरफ्तार किया था.
रिपोर्ट- अमित शर्मा
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










