चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाना जायज, यह गैरकानूनी नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Nov 2021 11:42 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों को लगाना जायज है. यह गैरकानूनी नहीं है. कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को सही ठहराया है.
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर है. कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाना जायज है. हाईकोर्ट के दो जजों जस्टिस एम एन भंडारी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को सही ठहराया. एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दो जजों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई थी.
एकल पीठ ने चुनाव ड्यूटी में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को लगाने के बीएसए कौशांबी के आदेश को सही ठहराया है. कौशांबी के दरियाव का पुरा, नेवादा में तैनात शिक्षक शिव सिंह की विशेष अपील निस्तारित कर दी गई.
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याची ने बीएलओ के रूप में चुनाव ड्यूटी पर लगाने को गलत कहा था. कहा था कि शिक्षकों का काम पढ़ाने का है, चुनाव ड्यूटी करने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी. एकल जज ने विस्तृत आदेश में कहा था कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है. उन्हें चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाना गैरकानूनी नहीं है. यूपी निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 की धारा 27 चुनाव ड्यूटी लगाने की अनुमति देता है.
एकल जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाम सेन्ट मेरी स्कूल केस में यह फैसला दे रखा है कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है. एकल पीठ ने याची की याचिका खारिज कर दी थी. विशेष अपील बेंच ने भी एकल पीठ के आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इंकार कर दिया. कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका निस्तारित कर दी.
Posted By: Achyut Kumar
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