Arvind Kejriwal की पत्नी को जेल में अपने पति से मिलने की नहीं मिली अनुमति, 'आप' का दावा

Sunita Kejriwal/ File Photo
Arvind Kejriwal : सुनीता केजरीवाल और आतिशी के नाम सोमवार (29 अप्रैल) को मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए 27 अप्रैल को तिहाड़ प्रशासन को भेजे गए थे. जानें आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से क्या किया गया दावा
Arvind Kejriwal News : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी को जेल में अपने पति से मिलने की अनुमति नहीं मिली है. आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से यह दावा किया गया है. पार्टी की ओर से कहा गया है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनके पति से 29 अप्रैल को मिलने की अनुमति नहीं दी है.
तिहाड़ जेल के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दिल्ली की मंत्री आतिशी को अनुमति दे दी गई है जिन्होंने 29 अप्रैल को केजरीवाल से मिलने के लिए पिछले सप्ताह आवेदन किया था, जबकि सुनीता का आवेदन आज ही प्राप्त हुआ. तिहाड़ जेल के एक सूत्र ने कहा, केजरीवाल से सुनीता मिलती रही हैं और उन्हें अनुमति देने से इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं है. हमें नियमों का पालन करना होगा और आतिशी की मुलाकात के लिए तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं. हालांकि आप सूत्रों ने तिहाड़ जेल प्रशासन के दावे को खारिज किया.
‘आप’ के एक पदाधिकारी ने कहा, सुनीता केजरीवाल और आतिशी के नाम सोमवार (29 अप्रैल) को मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए 27 अप्रैल को तिहाड़ प्रशासन को भेजे गए थे. जेल प्रशासन ने हमें अभी सूचित किया कि वे सुनीता केजरीवाल को सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं देंगे. सोशल मीडिया मंच पर ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पार्टी ने आरोप लगाया, मोदी सरकार के इशारे पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुनीता केजरीवाल की उनके पति अरविंद केजरीवाल से मुलाकात रद्द कर दी. मोदी सरकार अमानवीयता की सारी हदें पार कर रही है.
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पार्टी ने कहा, सुनीता केजरीवाल को सोमवार को उनसे मिलना था, लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है. जेल प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं बताया है. पार्टी की ओर से कहा गया, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है. मोदी सरकार को देश की जनता को बताना चाहिए कि वह सुनीता केजरीवाल जी को उनके पति अरविंद केजरीवाल जी से क्यों नहीं मिलने दे रही है.
तिहाड़ जेल के एक अन्य सूत्र ने कहा कि जेल नियमावली के अनुसार एक कैदी सप्ताह में दो बार आगंतुकों से मिल सकता है और उनमें से दो एक समय में मिल सकते हैं. आधिकारिक सूत्र ने कहा, आतिशी के लिए टोकन नंबर और अन्य औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है. सुनीता बाद में मिल सकती हैं.
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