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बंदोबस्त धारी की अनुज्ञप्ति रद्द

छपरा (सदर) : सारण जिले में 2019 तक बालू के खनन, भंडारण एवं व्यवसाय की बंदोबस्ती लेने वाली मेसर्स ब्रॉडसन कॉमोडिटिज प्राइवेट लिमिटेड की अनुज्ञप्ति डीएम हरिहर प्रसाद ने सोमवार को रद्द कर दी. साथ ही संबंधित कंपनी को किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने से रोकने के अलावा अगली बंदोबस्ती नहीं होने तक जिले […]

छपरा (सदर) : सारण जिले में 2019 तक बालू के खनन, भंडारण एवं व्यवसाय की बंदोबस्ती लेने वाली मेसर्स ब्रॉडसन कॉमोडिटिज प्राइवेट लिमिटेड की अनुज्ञप्ति डीएम हरिहर प्रसाद ने सोमवार को रद्द कर दी. साथ ही संबंधित कंपनी को किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने से रोकने के अलावा अगली बंदोबस्ती नहीं होने तक जिले में बालू से संबंधित व्यवसाय पर भी रोक लगा दी है.

डीएम ने यह आदेश सारण जिले में बालू के उठाव तथा व्यवसाय के मामले में अनियमितता के संबंध में कंपनी द्वारा रखे गये अपने पक्ष से असंतुष्ट होने के बाद दिया. इसके अलावा डीएम ने 10 दिन पहले ही पूर्व में भंडारित लाल बाबू का स्टॉक, जिसकी बंदोबस्ती की थी, उसे भी अगले आदेश तक उठाव एवं परिवहन पर रोक लगा दी है. इसकी वजह बालू के उठाव, व्यवसाय में त्रुटिपूर्ण प्रीपेड चालान बताया जाता है. खान निरीक्षक सारण महेश्वर पासवान के अनुसार त्रुटिपूर्ण चालान के कारण जिस भंडारित बालू के उठाव एवं व्यवसाय पर रोक लगायी गयी है, उसे पुन: व्यवसाय करने के संबंध में बाद में आदेश निर्गत किया जायेगा.

ऐसी स्थिति में अब जिले में तत्काल किसी भी प्रकार के बालू के उठाव एवं परिवहन को गैर कानूनी करार दिया गया है. प्रभात खबर ने 25 सितंबर के अंक में ही ‘सारण जिले में बालू के व्यवसाय के बंदोबस्तधारी की अनुज्ञप्ति रद्द होने की लटकी तलवार’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की था. जो अनुमान सोमवार को सच साबित हुआ.

30 सितंबर के बाद भी सारण में बालू के खनन, व्यवसाय के शुरू होने की उम्मीद नहीं : एनजीटी ने पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर अपनी आदेश में एक जुलाई से 30 सितंबर, 2017 तक बालू के खनन, परिवहन कार्य को नदी में करने पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है. ऐसी स्थिति में विगत तीन महीने से बालू के कमी के कारण आम लोगों के साथ-साथ विभागीय निर्माण कार्य को पूरा करना जहां मुश्किल हो रहा है.
जहां लागत खर्च भी बढ़ गयी है. परंतु, जिला प्रशासन के नये आदेश के बाद अब 30 सितंबर के बाद भी जब तक जिले में बालू के खनन, परिवहन व व्यवसाय के लिए बंदोबस्ती का कार्य प्रशासन पूरा नहीं करता है, तब तक सारण जिले में बालू के खनन, परिवहन एवं व्यवसाय को पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है. ऐसी स्थिति में खान निरीक्षक सारण की मानें तो जब तक सरकार के निर्देश के आलोक में बालू से संबंधित बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक बालू के व्यवसाय, खनन का कार्य ठप हो गया है.
रोक हटने के बावजूद सारण में बालू व्यवसाय पर ग्रहण
निजी व सरकारी निर्माण कार्यों पर पड़ रहा प्रतिकूल असर
मजदूरों और वाहन चालकों में भी मायूसी
सारण जिले में 2015 से 19 तक बालू के खनन, परिवहन एवं व्यवसाय करने के लिए अधिकृत मेसर्स ब्रॉडसन कॉमोडिटिज का लाइसेंस रद्द होने के बाद छपरा शहर से लेकर डोरीगंज, दिघवारा, सोनपुर तक विभिन्न नदी घाटों पर बालू व्यवसाय से जुड़े डेढ़ से दो हजार मजदूरों, नाविकों, वाहन चालकों को अब 30 सितंबर के बाद भी लाल बालू का व्यवसाय शुरू नहीं होने की उम्मीद को लेकर मायूसी है.
उनका कहना है कि जब तक नयी बंदोबस्ती नहीं होती है, तो दशहरा, दीपावली, छठ आदि पर्व- त्योहार के अवसर पर भी उनके परिवारों में आर्थिक बदहाली का असर दिखेगा.
क्या कहते हैं अधिकारी
सारण जिले में लाल बालू के खनन, भंडारण एवं व्यवसाय के लिए बंदोबस्त धारी मेसर्स ब्रॉडसन कॉमोडिटिज प्राइवेट लिमिटेड की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है. ऐसी स्थिति में पुन: नयी बंदोबस्ती होने के बाद ही सारण जिले में बालू का व्यवसाय शुरू हो पायेगा. वहीं गत दिन पूर्व में भंडारित बालू की जो बंदोबस्ती प्रशासन ने की थी, उसे भी तत्काल रोकते हुए बालू व्यवसाय पर पूर्णत: रोक लगा दी गयी है.
महेश्वर पासवान, खान निरीक्षक, सारण

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