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27 जून से जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा

रांची: जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट 27 जून से डाउनलोड किया जा सकेगा. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैसे व्यापारी डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्हें वैट से जीएसटी में माइग्रेट करने के बाद एकनॉलेजमेंट रिफरेंस नंबर (एआरएन) मिल गया हो. जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड किया गया यह सर्टिफिकेट प्रोविजनल होगा. इसकी वैधता छह माह के लिए होगी. छह माह […]

रांची: जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट 27 जून से डाउनलोड किया जा सकेगा. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैसे व्यापारी डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्हें वैट से जीएसटी में माइग्रेट करने के बाद एकनॉलेजमेंट रिफरेंस नंबर (एआरएन) मिल गया हो.
जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड किया गया यह सर्टिफिकेट प्रोविजनल होगा. इसकी वैधता छह माह के लिए होगी. छह माह के अंदर वाणिज्यकर विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा व्यापारी द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेज आदि को संतोषप्रद बताये जाने पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हो जायेगा. वाणिज्यकर विभाग के सक्षम अधिकारी के संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में व्यापारी को आवश्यक दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जारी किया जायेगा. व्यापारी द्वारा पेश किये गये दस्तावेज को भी संतोषप्रद नहीं मानने की स्थिति सक्षम अधिकारी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देंगे. व्यापारियों के जीएसटी के तहत दिया जानेवाले ‘टिन’ 12 अंकों का होगा. इसके पहले दो अंक राज्य का कोड होगा. शेष 10 अंक व्यापारी का पैन होगा. 25 जून से जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होगा.
जीएसटी लागू होने के बाद महंगी होगी बीमा पॉलिसी
जीएसटी लागू होने के बाद बीमा पॉलिसी महंगी हो जायेगी. क्योंकि सरकार ने बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर लगनेवाले टैक्स के दर में वृद्धि की है. जीएसटी में अलग-अलग बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर पहले के मुकाबले 0.37 प्रतिशत से तीन प्रतिशत तक की वृद्धि की है. टैक्स की नयी दर एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगी. सर्विस टैक्स सुप्रिटेंडेंट एसएनपी सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 से बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर 15 प्रतिशत टैक्स लगता था. इसमें 14 प्रतिशत सर्विस टैक्स, 0.5 प्रतिशत कृषि कर और 0.5 प्रतिशत स्वच्छता सेस शामिल था.

एक जुलाई से बीमा प्रीमियम पर समेकित रूप से 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा. पुरानी पॉलिसी के प्रीमियम पर भी एक जुलाई से 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक प्रीमियम में पहले तीन महीने (अप्रैल, मई, जून) पर 15 प्रतिशत और बाद के नौ महीने पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. अगर बीमा धारक 2017-18 का प्रीमियम 30 जून से पहले दे देता है, तो उसे 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
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