पेशावर : पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रसिद्व गायिका गजाला जावेद की हत्या के लिये उसके पूर्व पति को मौत की सजा सुनायी. पहले इस हत्या के लिये तालिबान को जिम्मेदार ठहराया गया था. स्वात के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश :दो : मोहम्मद तारिक परवेज बलूच ने अपनी पूर्व पत्नी और उसके पिता की हत्या करने वाले जहांगीर खान को मौत की सजा सुनायी.
अदालत ने जहांगीर पर गजाला की हत्या के मामले में पांच करोड रुपये और उसके पिता की हत्या के मामले में दो करोड रुपये का जुर्माना भी लगाया. न्यायाधीश ने हमले में जावेद की बहन फरहत के घायल होने के मामले में दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया.गजाला की शादी खान से सात फरवरी 2010 को हुई थी. मतभेद होने के बाद उसने 2011 में तलाक के लिये आवेदन किया था.
खान को गजाला के गाने पर एतराज था. वह चाहता था कि गजाला गायिका का अपना केरियर छोड़ दे. उसने उसे धमकी दी कि गाना नहीं छोड़ने के उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.18 जून 2012 को एक मोटर साइकल में सवार बंदूकधारी ने गजाला और उसके पिता की पेशावर में हत्या कर दी. पहले शक था कि हत्या के पीछे तालिबान हैं.गजाला स्वात में तालिबान के आने से पहले ही वहां से चली गयी थी.