काहिरा:मिस्र की एक अदालत ने सत्ता से हटाये गये इसलामिक राष्ट्रपति मोहम्मद मुरसी के 102 समर्थकों को 10 वर्ष कारावास और दो अन्य को सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी. इन सभी को हत्या और दंगा करने के दोष में सजा सुनायी गयी है. देश की सेना द्वारा तख्ता पलट कर मुरसी को राष्ट्रपति पद से हटाये जाने के बाद पिछले वर्ष जुलाई में काहिरा में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
यह सभी वर्तमान में प्रतिबंधित संगठन मुसलिम ब्रदरहुड के सदस्य हैं. ‘अहराम ऑनलाइन’ की खबर के अनुसार, उन सभी पर हत्या का प्रयास, हत्या के लिए उकसाना, दंगा करना, हिंसा की धमकी देना और निजी तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि का आरोप था.