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भेदिया कारोबार में रजत गुप्ता की सजा बरकरार

न्यूयार्क : अमेरिकी अदालत ने गोल्डमैन साक्श के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता को भेदिया कारोबार मामले में दोषी ठहराते हुये उनकी दो साल जेल की सजा को आज बरकरार रखा. अदालत ने आज त गुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें दोषी ठहराने वाले फैसले को पलटने का आग्रह किया था.अमेरिका की […]

न्यूयार्क : अमेरिकी अदालत ने गोल्डमैन साक्श के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता को भेदिया कारोबार मामले में दोषी ठहराते हुये उनकी दो साल जेल की सजा को आज बरकरार रखा. अदालत ने आज त गुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें दोषी ठहराने वाले फैसले को पलटने का आग्रह किया था.अमेरिका की दूसरी सर्किट की अपीलीय अदालत ने अपने आदेश में गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया. न्यायालय ने आदेश में कहा, ‘‘हमने गुप्ता की सभी दलीलों पर विचार किया और उनमें हमें कोई दम नहीं नजर आया. जिला अदालत का निर्णय सही है.’’ भारत में जन्मे, 65 वर्षीय रजत गुप्ता को जून 2012 में प्रतिभूति कारोबार में साजिश और धोखाधडी करने का दोषी पाया गया.

गुप्ता पर गोल्डमैन साक्श के निदेशक मंडल की गोपनीय सूचना इस समय जेल में बंद हेज फंड के संस्थापक राजरतनम तक पहुंचाने का आरोप है. गुप्ता ने जो सूचनायें उपलब्ध कराई उनमें गोल्डमैन साक्श का परिणाम और इसके साथ ही वारेन बफे के बर्कशायर हैथवे इंक द्वारा 5 अरब डालर के निवेश से जुडी अहम जानकारी शामिल थी. इस सप्ताह की शुरआत में अमेरिका पूंजी बाजार नियामक प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अदालत में कहा कि जिला अदालत के फैसले को सही माना जाना चाहिये. जिला अदालत इससे पहले गुप्ता पर 1.39 करोड डालर का जुर्माना लगाने और किसी भी सार्वजनिक कंपनी में उन्हें निदेशक नियुक्त किये जाने पर आजीवन रोक लगाने का फैसला सुनाया था.

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