चुनाव आयोग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया कवरेज को लेकर स्थिति साफ कर दी है. चुनाव आयोग ने मांग की थी कि मीडिया औपचारिक आदेश को ही रिपोर्ट करें, जज की मौखिक टिप्पणी को खबर ना बनायें. मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के खिलाफ चुनाव आयोग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मीडिया चाहे तो मौखिक टिप्पणी को भी खबर बना सकती है. चुनाव आयोग की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मीडिया की आजादी सिर्फ औपचारिक आदेश रिपोर्ट करने तक सीमित नहीं है… देखिए पूरी खबर…
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कोर्ट की मौखिक टिप्पणी पर भी हो सकती है रिपोर्टिंग, चुनाव आयोग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
चुनाव आयोग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया कवरेज को लेकर स्थिति साफ कर दी है. चुनाव आयोग ने मांग की थी कि मीडिया औपचारिक आदेश को ही रिपोर्ट करें, जज की मौखिक टिप्पणी को खबर ना बनायें. मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के खिलाफ चुनाव आयोग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मीडिया चाहे तो मौखिक टिप्पणी को भी खबर बना सकती है. चुनाव आयोग की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मीडिया की आजादी सिर्फ औपचारिक आदेश रिपोर्ट करने तक सीमित नहीं है,
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