7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कोर्ट की मौखिक टिप्पणी पर भी हो सकती है रिपोर्टिंग, चुनाव आयोग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

चुनाव आयोग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया कवरेज को लेकर स्थिति साफ कर दी है. चुनाव आयोग ने मांग की थी कि मीडिया औपचारिक आदेश को ही रिपोर्ट करें, जज की मौखिक टिप्पणी को खबर ना बनायें. मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के खिलाफ चुनाव आयोग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मीडिया चाहे तो मौखिक टिप्पणी को भी खबर बना सकती है. चुनाव आयोग की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मीडिया की आजादी सिर्फ औपचारिक आदेश रिपोर्ट करने तक सीमित नहीं है,

चुनाव आयोग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया कवरेज को लेकर स्थिति साफ कर दी है. चुनाव आयोग ने मांग की थी कि मीडिया औपचारिक आदेश को ही रिपोर्ट करें, जज की मौखिक टिप्पणी को खबर ना बनायें. मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के खिलाफ चुनाव आयोग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मीडिया चाहे तो मौखिक टिप्पणी को भी खबर बना सकती है. चुनाव आयोग की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मीडिया की आजादी सिर्फ औपचारिक आदेश रिपोर्ट करने तक सीमित नहीं है… देखिए पूरी खबर…

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें