कल्याणी: कृष्णनगर कोर्ट के अतिरिक्त जिला जज (तृतीय) अंजली सिन्हा की अदालत ने गृह वधु को दहेज उत्पीड़न के मामले में जला कर मारने के दोषी एक ही परिवार के पांच सदस्यों को उम्रकैद व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. घटना के संबंध में सरकारी वकील प्रदीप कुमार सरकार ने बताया कि आठ सितंबर 2010 को धुबुलिया थाना के सोनडांगा में प्रार्चन मल्लिक (21) को ससुरालवालों ने दहेज के लिए उसके शरीर पर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा कर जला दिया.
घटना के बाद मृतका के पिता लुत्फर मल्लिक ने ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ दहेज के लिए आग लगा कर मारने की प्राथमिकी धुबुलिया थाने में दर्ज करायी थी. बताया जाता है कि घटना के छह माह पहले ही उसकी शादी हुई थी.
इस मामले में कोर्ट में 16 लोगों की गवाही हुई. सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने परिवार के पांचों सदस्यों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. सजा पाने वालों में इमरान मल्लिक (पति), नजरुल मल्लिक (ससुर), सोना बीबी (सास) एवं सुमन मल्लिक व साबिर मल्लिक (देवर) शामिल हैं.