चाराडीह में विधिक जागरूकता शिविर में सीजेएम रामजीत यादव ने कहा
झुमरीतिलैया : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में अनंत गंगा ज्ञानपीठ, चाराडीह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.
शिविर में मुख्य अतिथि सीजेएम रामजीत यादव ने बाल विवाह को कानूनी अपराध बताते हुए कहा कि इसमें सहयोग करनेवाले कठोर दंड के भागी बनेंगे. उन्होंने प्राधिकार के गठन व उद्देश्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला.
एसीजेएम ओम प्रकाश पांडेय ने डायन प्रताड़ना, महिला अत्याचार तथा लोक अदालत व प्राधिकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी. अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जगदीश सलूजा ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम, बाल शिक्षा, गुजारा भत्ता आदि बिंदुओं पर प्रकाश डाला.
अधिवक्ता कुमार रोशन, अधिवक्ता रेणु ने प्राधिकार के कार्यो की जानकारी दी. अधिवक्ता सुमन जायसवाल ने भरण पोषण, संपत्ति का अधिकार, दहेज प्रताड़ना, सूचना का अधिकार, अधिनियम की जानकारी दी.
मंच संचालन प्राधिकार के सचिव ओम प्रकाश पांडेय ने किया. धन्यवाद ज्ञापन जूही दास गुप्ता ने किया. इस मौके पर संतोष कुमार, राजेश कुमार, मुंशी यादव आदि मौजूद थे.
जेल अदालत में दो वादों का निष्पादन : मंडल कारा कोडरमा में आयोजित जेल आदालत में दो वादों का निष्पादन किया गया तथा चार बंदियों को रिहा किया गया. एसएस फातमी के बेंच द्वारा दो मामले का निष्पादन किया गया. रिहा बंदियों में मो मेराज, मो इरफान, मो इमरान, राजेश राम के नाम शामिल है.
लघु कानूनी साक्षरता शिविर लगा : जेल परिसर में बंदियों के बीच लघु कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ओम प्रकाश पांडेय ने कहा कि प्ली बारगेनिंग बंदियों के लिए वरदान है. इसमें दोष स्वीकार कर अपनी सजा कम करा सकते है.
शिविर को एसएस फातमी ने भी संबोधित किया. स्वागत भाषण कारा अधीक्षक राजन मार्टिन शा ने किया. इस मौके पर आरएमएस अस्थाना, सहायक जेलर प्रमोद कुमार, राज कुमार चौधरी, अनिल कुमार सिंह आदि मौजूद थे.