जलपाईगुड़ी : 71 दिनों तक जेल में रहने के बाद आज फॉरवार्ड ब्लॉक के पूर्व जिला महासचिव गोविंद राय को जलपाईगुड़ी अतिरिक्त जिला दायरा अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया. 50 लाख रुपये के आलू घोटाले मामले में अभियुक्त गोविंद राय की अगली सुनवाई 19 जून को होगी.
जिला व दायरा अदालत के सरकारी अधिवक्ता सोमनाथ पाल ने बताया कि गोविंद राय की जमानत के आवेदन के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की जायेगी. आज जिला अतिरिक्त दायरा न्यायाधीश पार्थ सारथी मुखर्जी ने गोविंद राय की जमानत याचिका मंजूर की. गोविंद राय के अधिवक्ता शुभ्रांशु चाकी ने बताया कि पुलिस ने अदालत में मामले का चार्जशीट पेश कर दिया है. इसलिए अब सुनवाई चलेगी.
अदालत ने उन्हें जमानत दिया है. जमानत पर रिहा होने क बाद गोविंद राय ने बताया कि उन्हें जो कहना है बाद में कहेंगे. अब उन्हें ध्यान कर मन को शांत करना है.