ज्ञानवापी मस्जिद में पूरा नहीं हो सका सर्वे का काम, भड़काऊ नारेबाजी में 1 गिरफ्तार, 9 मई को अगली सुनवाई

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 08 May 2022 6:57 AM

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काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के सर्वे को लेकर विरोध का सिलसिला लगातार जारी है, यही कारण है कि दूसरे दिन भी ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा नहीं हो सका. फिलहाल, मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होनी है.

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Varanasi Gyanvapi Masjid Case: काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के सर्वे को लेकर विरोध-प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है. ज्ञानवापी परिसर में हो रहे सर्वे का काम दूसरे दिन भी पूरा नहीं हो सका. सर्वे कर रही टीम ने दावा किया है कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद में जाने से रोका गया. इस बीच पुलिस ने मौके से हंगामा करने के मामले में एक आरोपी अब्दुल सलाम को गिरफ्तार किया है. फिलहाल, मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होनी है.

सर्वे टीम में अधिवक्ता कमिश्नर के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्षकार के 18 लोगों की टीम शामिल रही, जिसमे 2 वीडियोग्राफर भी मौजूद रहे. उनसे बातचीत में इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई. विडियोग्राफर ने बताया कि सर्वे के पहले दिन मस्जिद के पश्चिमी छोर की दीवारों की वीडियोग्राफी पूरी की गई. यह वही हिस्सा है जहां पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है. वीडियोग्राफर के मुताबिक पहले दिन पश्चिमी छोर की मस्जिद की बाउंड्री वॉल से लेकर बाहर के हिस्से, श्रृंगार गौरी मंदिर और मंदिर जाने वाले रास्ते की वीडियोग्राफी पूरी हुई है.

10 मई को सौंपी जानी है रिपोर्ट

मगर, दूसरे दिन भी कार्यवाही के क्रम में टीम के अंदर दाखिल होने के बावजूद भारी संख्या में बैरिकेडिंग के अंदर मौजूद मुस्लिमों ने वीडियोग्राफी कराए जाने का विरोध करते हुए अंदर नहीं आने दिया. वे वकील कमिश्नर पर निष्पक्षता का आरोप लगाकर उन्हें बदलने पर अड़े रहे. कोर्ट ने इस प्रकरण में नौ मई को सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर की है, जबकि 3 दिन के सर्वे और वीडियोग्राफी की कार्यवाही करने के बाद 10 मई को इस पूरे प्रकरण में रिपोर्ट फाइल होगी.

हंगामे के कारण पूरा नहीं हो सका सर्वे का काम

शनिवार को सर्वे करने वाली टीम श्रीकाशी विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी परिसर में पहुंची. इसके बाद बाहर हंगामा शुरू हो गया. कुछ देर बाद ही सर्वे करने वाली टीम बाहर आ गयी. सर्वे करने पहुंची टीम ने कहा कि अब 9 मई की सुनवाई में पक्ष रखा जाएगा. वहीं शनिवार को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए टीम पहुंचने के बाद परिसर के बाहर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई. सर्वे करने के दौरान ही नारेबाजी शुरू हो गयी. वहीं मंदिर के बाहर नारेबाजी कर रहे पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया. गिफ्तारी के बाद शख्स ने पुलिस से माफी मांगते हुए नजर आया.

बैरिकेडिंग के अंदर नहीं मिला प्रवेश

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि, सर्वे की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई हमने बैरिकेडिंग के अंदर प्रवेश किया, लेकिन अंदर बहुत से मुस्लिम बैठे हुए थे. प्रशासन ने हमे अंदर जाने ही नहीं दिया. हमको प्रशासन की तरफ़ से सहयोग नहीं मिला. आगे की प्रक्रिया के लिए हमलोग कोर्ट में अर्जी देंगे. दूसरे पक्ष के लोग भारी मात्रा में दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमारा विरोध करने लगे. जिसकी वजह से कोर्ट कमिश्नर बैरिकेडिंग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए.

कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग

सर्वे करने पहुंची टीम ने बताया कि अब 9 मई की सुनवाई में पक्ष रखा जाएगा. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. दरअसल, अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी की ओर से कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की जा रही है, जिसके लिए प्रार्थना पत्र सिविल जज सीनियर डिविजन के कोर्ट में पेश किया गया. मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि कोर्ट कमिश्नर की ओर से पक्षपात की जा रही है.

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