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कांवर यात्रा मार्ग पर फल विक्रेता व ढाबा मालिक दुकान के आगे लिखें अपना नाम: विहिपसंवाददाता, पटनाविश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी कांवर यात्रा मार्ग पर ढाबा या फल दुकान चलाने वाले सभी दुकानदारों की दुकान के आगे उनका नाम लिखे जाने की वकालत की है. रविवार को विहिप के प्रांत मंत्री परशुराम कुमार ने कहा कि 22 जुलाई से सावन माह की शुरुआत के साथ ही पहले दिन से कांवर यात्रा शुरू हो जायेगी. उन्होंने कहा कि राज्य के भागलपुर, मुंगेर व बांका जिले से होते हुए झारखंड के देवघर में बाबा बैजनाथ धाम में प्रतिदिन हजारों एवं लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि अजगैबीनाथ धाम से देवघर तक जाने वाले रास्ते मे पड़ने वाले सभी दुकानों को चिह्नित कर पहचान करने की आवश्यकता है. यात्रा मार्ग में मौजूद फल विक्रेता होटल और ढाबा मालिकों को अपनी दुकान पर अपना नाम लिखवाना चाहिए. उस रास्ते मे मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे. बजरंग दल के प्रांत संयोजक रजनीश कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में हिंदू समाज के सभी पर्व एवं त्योहार में प्रशासन को इस योजना का सख्ती से पालन करवाना चाहिए. खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी इसका प्रावधान है कि राशन दुकान का प्रोपराइटर का नाम एवम लाइसेंस लिखा होना चाहिए.

पटना >1:51 AM. 22 Jul
कांवर यात्रा मार्ग पर फल विक्रेता व ढाबा मालिक दुकान के आगे लिखें अपना नाम : विहिपसंवाददाता, पटनाविश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी कांवर यात्रा मार्ग पर ढाबा या फल दुकान चलाने वाले सभी दुकानदारों की दुकान के आगे उनका नाम लिखे जाने की वकालत की है. रविवार को विहिप के प्रांत मंत्री परशुराम कुमार ने कहा कि 22 जुलाई से सावन माह की शुरुआत के साथ ही पहले दिन से कांवर यात्रा शुरू हो जायेगी. उन्होंने कहा कि राज्य के भागलपुर, मुंगेर व बांका जिले से होते हुए झारखंड के देवघर में बाबा बैजनाथ धाम में प्रतिदिन हजारों एवं लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि अजगैबीनाथ धाम से देवघर तक जाने वाले रास्ते मे पड़ने वाले सभी दुकानों को चिह्नित कर पहचान करने की आवश्यकता है. यात्रा मार्ग में मौजूद फल विक्रेता होटल और ढाबा मालिकों को अपनी दुकान पर अपना नाम लिखवाना चाहिए. उस रास्ते मे मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे. बजरंग दल के प्रांत संयोजक रजनीश कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में हिंदू समाज के सभी पर्व एवं त्योहार में प्रशासन को इस योजना का सख्ती से पालन करवाना चाहिए. खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी इसका प्रावधान है कि राशन दुकान का प्रोपराइटर का नाम एवम लाइसेंस लिखा होना चाहिए.
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