Bengal Election 2021: पहली बार पोस्टल बैलट से कर सकेंगे मतदान, इन लोगों को भी मिलेगी ये सुविधा

बंगाल की 8 सीटों पर कल होगा मतदान.
Bengal Election 2021: वैश्विक महामारी कोरोना (Coronavirus) ने सब कुछ बदल दिया है. धीरे-धीरे जीवन पटरी पर लौट रही है. सोशल डिस्टैंसिंग से लेकर घूमने-फिरने तक अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया. कोरोना का असर चुनावों पर भी दिखने लगा है. कोरोनावायरस के संक्रमण के काल में हो रहे इस चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए चुनाव आयोग कई नियमों में बदलाव कर रहा है.
कोलकाता : वैश्विक महामारी कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है. धीरे-धीरे जीवन पटरी पर लौट रही है. सोशल डिस्टैंसिंग से लेकर घूमने-फिरने तक अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया. कोरोना का असर चुनावों पर भी दिखने लगा है. कोरोनावायरस के संक्रमण के काल में हो रहे इस चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए चुनाव आयोग कई नियमों में बदलाव कर रहा है.
इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 80 वर्ष और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के अलावा कोरोना संक्रमित व्यक्ति व दिव्यांगों को भी पोस्टल बैलट के जरिये मतदान करने की अनुमति दे दी है. बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान करनेवाले बुजुर्गों और दिव्यांगों के अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों के साथ मीडियाकर्मियों को भी पोस्टल बैलट की सुविधा दी गयी है. मीडियाकर्मियों के लिए पहली बार यह व्यवस्था की गयी है.
बिहार विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों व कोरोना संक्रमितों के लिए ही पोस्टल बैलट की व्यवस्था की गयी थी. लेकिन, बंगाल में मतदान वाले दिन न्यूज कवरेज करने वाले मीडियाकर्मी पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे. पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने के लिए इच्छुक मीडियाकर्मियों को फॉर्म 12डी में आवेदन करना होगा.
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राज्य के सूचना और सांस्कृतिक विभाग को चुनाव आयोग फॉर्म 12डी उपलब्ध करायेगा. मीडियाकर्मियों के अलावा अन्य जरूरी परिसेवा से जुड़े कर्मचारी जैसे रेलवे, मेट्रो रेल, शिपिंग, पोस्ट व टेलीग्राफ के कर्मचारी भी पोस्टल बैलट पेपर के जरिए मतदान कर सकेंगे. संजय बोस ने कहा कि पहली बार मीडियाकर्मियों के लिए यह व्यवस्था की गयी है. इसके लिए विभागों के सभी राज्य स्तर के कार्यालयों के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है.
पोस्टल बैलट से मतदान करनेवाले कर्मचारियों के लिए नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किये जायेंगे, पर विभिन्न चरणों में होने वाले चुनाव के लिए अध्यादेश जारी होने के पांच दिन के भीतर आवेदन करना होगा. इसके बाद ही ऐसे मतदाताओं को पोस्टल बैलट जारी किया जायेगा.
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इस साल 80 वर्ष व इससे अधिक उम्रवाले मतदाताओं के साथ दिव्यांग व कोरोना से संक्रमित लोग पोस्टल बैलट के जरिए वोट डाल सकेंगे. इसके लिए भी उम्मीदवार अपने पोलिंग एजेंट को नियुक्त कर सकेंगे. पोस्टल बैलट से होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग की हर टीम में दो पोलिंग ऑफिसर, दो पुलिसकर्मी व एक वीडियोग्राफर होंगे. ऐसे मतदाता चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर फोन कर आवेदन कर सकते हैं.
Posted By : Mithilesh Jha
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