ePaper

Jharkhand News: युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 30 हजार जुर्माना

Updated at : 03 Sep 2022 7:09 PM (IST)
विज्ञापन
Jharkhand News: युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 30 हजार जुर्माना

Jharkhand News : कोडरमा में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी पिंटू कुमार यादव (पिता वीरेंद्र यादव) को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

विज्ञापन

Jharkhand News : कोडरमा में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी पिंटू कुमार यादव (पिता वीरेंद्र यादव) को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने आईपीसी की धारा 366 में दोषी पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अपहरण कर दुष्कर्म का था आरोप

आपको बताते चलें कि झारखंड के कोडरमा जिले के जयनगर थाना में दुष्कर्म के इस मामले को लेकर 22 अगस्त 2021 को कांड (196/21) में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया था. इसमें उन्होंने आरोपी पर अपनी पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से आरोपी जेल में ही है.

Also Read: Old Pension Scheme लागू होने की खुशी में झूम उठे सरकारी कर्मचारी, CM Hemant Soren का ऐसे किया अभिनंदन

जेल से आरोपी ने पीड़िता के पिता को दी थी धमकी

जेल में बंद आरोपी के द्वारा युवती के पिता को जेल से ही दो बार फोन कर धमकी देते हुए मामला उठाने को कहा था अन्यथा युवती का वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने 8 गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराया और न्यायालय से अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवकुमार शर्मा, सुधीर कुमार सिन्हा और देवेन्द्र प्रसाद ने अपनी दलीलें रखीं. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य का अवलोकन करते हुए सजा सुनाई.

Also Read: Dumka Murder Case : दुमका की बिटिया को जिंदा जलाने के आरोपी शाहरुख एवं नईम की रिमांड अवधि पूरी, गए जेल

रिपोर्ट : गौतम राणा, कोडरमा

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola