खरसावां : तूफान और बारिश से मकान को क्षति पहुंचने पर मिलेगा 1.20 लाख का मुआवजा

सरकार के गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग ने अतिवृष्टि, ओलावृष्टि व चक्रवातीय तुफान में मकान को हुए क्षति के मामले में मुआवजा राशि में बढ़ौतरी की है.
खरसावां, शचिंद्र कुमार दाश : सरकार के गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग ने अतिवृष्टि, ओलावृष्टि व चक्रवातीय तुफान में मकान को हुए क्षति के मामले में मुआवजा राशि में बढ़ौतरी की है. सोमवार को विस में अल्प सूचित प्रश्न के जरीये खरसावां से झामुमो विधायक दशरथ गागराई ने इस मामले को उठाते हुए कहा अतिवृष्टि, ओलावृष्टि व चक्रवातीय तुफान से हुए मकान को क्षति के मामले में देय मुआवजा की राशि काफी कम है. उन्होंने सवाल पुछा कि क्या सरकार इस मुआवजे की राशि में बढ़ौतरी कर रही है.
कुछ इस प्रकार है मुआवजे का प्रवधान
इस पर सरकार के गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव अमरेश कुमार ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन विभाग), भारत सरकार के पत्रांक 33-3/2020, एनएमडी-1, दिनांक 11.7.2023 द्वारा संशोधित राज्य आपदामोचन निधि के निमित्त मद एवं मानदंड संबंधी निर्गत निर्देश के आलोक में मुआवजा राशि तय किया गया है. अतिवृष्टि, ओलावृष्टि व चक्रवातीय तुफान में मैदानी क्षेत्र में मकान के पूर्ण क्षति होने पर 1.20 लाख रुपये व पाहाड़ी क्षेत्रों में कच्चा मकान के पूर्ण क्षति होने पर 1.30 लाख रुपये, पक्का मकान में 15 फिसदी की आंशिक क्षति होने पर 6500 रुपये, कच्चा मकान के 15 फिसदी की आंशिक क्षति होने पर 4000 रुपये, कपड़ा व वर्तन की क्षति होने पर प्रति परिवार ढ़ाई-ढ़ाई हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा.
Also Read: सरायकेला: सिर्फ चार शिक्षकों के भरोसे चल रहा है गालुडीह हाई स्कूल, बच्चों का भविष्य अधर में
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Vikash Kumar Upadhyay
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










