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Jharkhand News : गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में विकास तिवारी समेत पांच को उम्रकैद

Updated at : 22 Sep 2020 4:17 PM (IST)
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Jharkhand News : गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में विकास तिवारी समेत पांच को उम्रकैद

Jharkhand News : हजारीबाग (परवेज आलम) : गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव और उसके दो गुर्गों की हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-6 अमित शेखर ने विकास तिवारी समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. अन्य चार में संतोष पांडेय विशाल कुमार सिंह, राहुल देव पांडेय एवं दिलीप साव शामिल है, जिसे अदालत ने सजा सुनायी है. विकास तिवारी व संतोष पांडेय को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.

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Jharkhand News : हजारीबाग (परवेज आलम) : गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव और उसके दो गुर्गों की हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-6 अमित शेखर ने विकास तिवारी समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. अन्य चार में संतोष पांडेय विशाल कुमार सिंह, राहुल देव पांडेय एवं दिलीप साव शामिल है, जिसे अदालत ने सजा सुनायी है. विकास तिवारी व संतोष पांडेय को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.

गैंगस्टर किशोर पांडेय गिरोह के विकास तिवारी एवं संतोष पांडेय को धारा 302, 120बी के तहत उम्रकैद और 40 हजार जुर्माना, धारा 353 में दो वर्ष और छह हजार जुर्माना, धारा 341 में एक माह और दो सौ रुपये आर्थि दंड, आर्म्स एक्ट में धारा 25-1-ए में आठ वर्ष और 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड, धारा 35 में छह वर्ष और 15 हजार और धारा 27 में दस वर्ष और 20 हजार रुपया जुर्माना, विस्फोटक अधिनियम की धारा तीन में दस वर्ष और 20 हजार जुर्माना, धारा चार में छह वर्ष और 15 हजार जुर्माना, धारा पांच में छह वर्ष और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी.

अदालत ने बाकी तीन दोषियों विशाल कुमार सिंह, राहुल देव पांडेय और दिलीप साव को धारा 302, 120बी में आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना के साथ धारा 353 में दो वर्ष और छह हजार रुपया का आर्थिक दंड और धारा 341 में एक माह और दो सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

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एपीपी भरत राम ने कहा कि कोर्ट परिसर में हत्या की घटना दो जून 2015 को घटी थी, जो झारखंड-बिहार में संभवत: यह पहली घटना थी. इसको ध्यान में रखकर अदालत ने पूरी बारीकी के साथ विभिन्न बिंदुओं पर विचार करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय में यह निर्णय सुनाया. विकास तिवारी और संतोष पांडेय को मृत्यु होने तक उम्रकैद की सजा दी गयी है.

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दो जून 2015 की सुबह 11 बजे गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव और उसके दो गुर्गों को जेपी केन्द्रीयकारा से पेशी के लिए हजारीबाग सिविल कोर्ट लाया गया था. यहां पहले से घात लगाये तीन अपराधियों ने एके-47 राइफल से कोर्ट परिसर में सुशील श्रीवास्तव के कोर्ट पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जिससे कोर्ट में अफरातफरी मच गयी थी. वकील और मुवक्किल जान बचाने के लिए भागने लगे. अपराधियों की गोली बारी से सुशील श्रीवास्तव, रियाज खान और कमाल बुरी तरह घायल हो गए थे, जिन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया था. बाद में चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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