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झारखंड: धनबाद की अदालत ने हाइवा ड्राइवर की हत्या के दोषी पप्पू मंडल को सुनायी उम्रकैद की सजा, 10 हजार जुर्माना

प्राथमिकी के मुताबिक 21 अक्तूबर 2021 को सूरज हाइवा मालिक से वेतन लेने की बात कह घर से निकला था, फिर वापस नहीं आया. खोजबीन पर उसका पता नहीं चला. शाम करीब चार बजे गांव के लोगों से पता चला कि कनकनी हनुमान बाजार दो नंबर चालक के पास एक शव पड़ा है.

धनबाद: हाइवा चालक लोयाबाद निवासी सूरज रविदास की हत्या मामले में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने पप्पू मंडल उर्फ पुरुषोत्तम मंडल को उम्र कैद की सजा सुनायी और 10 हजार रुपये का जुर्माना किया. अभियोजन का संचालन प्रभारी लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने किया. अदालत ने आठ मई को पप्पू को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. प्राथमिकी मृतक की पत्नी मधु देवी की शिकायत पर लोयाबाद थाना में 24 अक्टूबर 2021 को दर्ज की गई थी.

प्राथमिकी के मुताबिक 21 अक्तूबर 2021 को सूरज हाइवा मालिक से वेतन लेने की बात कह घर से निकला फिर वापस नहीं आया. खोजबीन पर उसका पता नहीं चला. शाम करीब चार बजे गांव के लोगों से पता चला कि कनकनी हनुमान बाजार दो नंबर चालक के पास एक शव पड़ा है. जब वह वहां पहुंची तो शव की पहचान की जो उसके पति की थी. मधु ने कुल 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 23 जनवरी 2022 को पप्पू मंडल के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था तथा अन्य के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा था.

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आरोप पत्र में पुलिस ने दावा किया कि घटना के दिन पप्पू कनकनी हनुमान बाजार दो नंबर के पास शराब पी रहा था. उसी समय सूरज रविदास (मृतक) भी नशे में आया और पप्पू से शराब मांगा था. शराब पीकर सूरज पप्पू को गाली देने लगा था, जिस कारण दोनों में हाथापाई हुई थी. पप्पू ने सूरज को धक्का दे दिया था, जिससे वह जमीन पर गिर गया. इसके बाद पप्पू ने ईट से सूरज रविदास की सिर पर मार दिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई.

Prabhat Khabar News Desk
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