हरियाणा सरकार ने सैलून समेत अन्य दुकानों के लिये जारी किये दिशानिर्देश, इन नियमों का करना होगा पालन

Updated at : 24 May 2020 7:20 AM (IST)
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हरियाणा सरकार ने सैलून समेत अन्य दुकानों के लिये जारी किये दिशानिर्देश, इन नियमों का करना होगा पालन

हरियाणा सरकार (Haryana Government issues new guidelines to open shops) ने सैलून, (saloon) ब्यूटी पार्लर (beauty parlour) और मिठाई की दुकानों (sweets shop) के लिए कोरोना वायरस (Coronavirus )के खिलाफ अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिया है. इस दिशानिर्देश में कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों को पूरे सुरक्षा उपायों के साथ सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी, डिसइंफेक्टेंट (Disinfectant) और सेनेटाइजर (Sanitizer) का हर सेवा के बाद इस्तेमाल करना होगा और बुखार, सर्दी, खांची या गले में दर्द की शिकायत वाले व्यक्ति को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. इसमें कहा गया कि दुकानों पर आने वाले ग्राहकों और दुकान के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को मास्क पहनना होगा.

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सैलून, ब्यूटी पार्लर और मिठाई की दुकानों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिया है. इस दिशानिर्देश में कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों को पूरे सुरक्षा उपायों के साथ सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी, डिसइंफेक्टेंट और सेनेटाइजर का हर सेवा के बाद इस्तेमाल करना होगा और बुखार, सर्दी, खांची या गले में दर्द की शिकायत वाले व्यक्ति को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. इसमें कहा गया कि दुकानों पर आने वाले ग्राहकों और दुकान के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को मास्क पहनना होगा. कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान नाइयों की दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं. सरकार ने एक बयान में कहा कि दुकान में प्रवेश करते वक्त हैंड सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा और कर्मचारियों का हर वक्त फेस मास्क और एप्रन पहनने के साथ ही सिर ढकना भी अनिवार्य होगा.

हर ग्राहक के लिए एकल इस्तेमाल वाले तौलिये या कागज की परत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हर बार इस्तेमाल के बाद सभी औजारों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज किया जाना चाहिए. कर्मचारियों को हर बार बाल काटने या दाढ़ी बनाने के बाद अपने हाथ सेनेटाइज करने चाहिए. इसमें कहा गया कि ग्राहकों की भीड़ को सीमित रखने के लिए समय लेकर बुलाने या टोकन व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए तथा सीटों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखी जानी चाहिए. सभी क्षेत्र जैसे फर्श, लिफ्ट, लाउंज का क्षेत्र, सीढ़ियां, रेलिंग आदि को एक पर्सेंट सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से रोजाना दिन में कम से कम दो बार संक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए. दिशानिर्देश के मुताबिक गलीचों या फर्श को बार-बार साफ किया जाना चाहिए.

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इस्तेमाल हो चुके धारदार सामान जैसे ब्लेड, एकल इस्तेमाल वाले रेजर आदि ऐसे सफेद पात्र में एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल में रखे जाने चाहिए जो फटे न और न ही कहीं से उसमें रिसाव हो. तीन चौथाई भर जाने के बाद इन पात्रों को निस्तारण के लिए अलग से नगर पालिकाओं को दिया जाना चाहिए. एजेंसी भाषा के मुताबिक कहा गया है कि प्रवेश के स्थान पर ऐसे पोस्टर लगाए जाने चाहिए जिसमें छींकने या खांसने के सही तरीके के साथ ही सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लेख हो. मिठाई की दुकानों के अंदर मिठाई या अन्य खाने की सामग्री को खाने की इजाजत नहीं होगी.

ग्राहक दुकान से सामान लेकर जा सकते हैं या उन्हें होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है. विवाह समारोह स्थल या बैक्वेट हॉल में किसी भी समय मेहमानों की अधिकतम संख्या 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. परिसर में विवाह समारोह के आयोजन से पहले हालांकि उन्हें उपायुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी से इसके लिए इजाजत लेनी होगी. विवाह स्थल के प्रवेश द्वार पर गार्ड को सेनेटाइजर और थर्मल स्कैनर के साथ तैनात किया जाएगा. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति बिना तापमान की जांच, सेनेटाइजेशन या मास्क के अंदर न जा पाए.

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