Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार, कोर्ट ने कहा- मुकदमा सुनने योग्य
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 12 Sep 2022 2:34 PM
Gyanvapi Case बीते 24 अगस्त को वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई की थी. इस सुनवाई के बाद फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था.
Gyanvapi Case: वाराणसी (Varanasi) स्थित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) परिसर में श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर सोमवार को अदालत ने फैसला सुना दिया है. ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है. इस मामले में वाराणसी के जिला (Varanasi District Court) जज ए के विश्वेश की अदालत फैसला सुनाया गया. ये केस सुनवाई के योग्य है या नहीं पर फैसला सुनाया जाना था.
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी पोषणीयता मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा – “इस मुकदमे की सुनवाई होगी.” मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा- ” मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है. यह निर्धारित करते हुए, प्रतिवादी संख्या. 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी के द्वारा दिऐ गऐ 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया.” इसके अलावा अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी. फैसले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी.
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बीते 24 अगस्त को वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई की थी. इस सुनवाई के बाद फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था. अंतिम सुनवाई के बाद के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील शमीम अहमद ने अदालत में अपना पक्ष रखा था. तब उन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, इसलिए अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है.
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