नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं मिली राहत, छेड़छाड़ मामले में पॉक्सो कोर्ट ने लौटा दी पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट

मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी तथा उनके परिवार के चार अन्य सदस्यों को क्लीन चिट देने वाली पुलिस की अंतिम रिपोर्ट वापस कर दी है.
मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) : मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) तथा उनके परिवार के चार अन्य सदस्यों को क्लीन चिट देने वाली पुलिस की अंतिम रिपोर्ट वापस कर दी है, साथ ही उसे अंतिम रिपोर्ट को मामले की शिकायतकर्ता के साथ अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं. विशेष बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अदालत के न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने यह आदेश दिए.
पुलिस उपाधीक्षक विनय गौतम ने बताया कि अदालत के निर्देश पर पुलिस ने मामले में शिकायतकर्ता और नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया को जवाब देने के लिए अदालत में हाजिर होने को कहा है. अदालत में उनकी हाजरी के साथ ही पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पेश की जाएगी. हालांकि अदालत ने इसकी कोई तारीख नियत नहीं की है.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने 27 जुलाई 2020 को अपने पति नवाजुद्दीन उनके तीन भाइयों मिनहाजुद्दीन, फैयाजउद्दीन और अयाजउद्दीन तथा उनकी मां मेहरून्निसा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
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शिकायत में आलिया ने आरोप लगाया था कि वह जब वर्ष 2012 में मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना स्थित अपनी ससुराल गई थीं तब उनके देवर मिनहाजुद्दीन ने उनके रिश्ते की एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की थी और बाकी आरोपियों ने इस हरकत में उसकी मदद की थी. आलिया ने मुंबई के वर्सोवा थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसे बाद में मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था. शिकायतकर्ता ने मुजफ्फरनगर की एक अदालत में अपना बयान भी दर्ज कराया था.
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