बिना मास्क के कारोबार करने वाले दुकानदारों की दुकानें होंगी सील, आदेश जारी…

Updated:
विज्ञापन

सहरसा : मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग के संदर्भ में डीएम कौशल कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण पूर्ववत अपना कहर ढा रहा है. प्रतिदिन संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है. इसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए पूर्व में भी कतिपय निर्देश जारी किये गये थे.

विज्ञापन

सहरसा : मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग के संदर्भ में डीएम कौशल कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण पूर्ववत अपना कहर ढा रहा है. प्रतिदिन संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है. इसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए पूर्व में भी कतिपय निर्देश जारी किये गये थे.

आपके शहर में

विज्ञापन

Also Read: बिहार में बिना मास्क पकड़े जाने पर अब भरना पड़ेगा जुर्माना,जानें क्या है नया नियम…
मास्क का प्रयोग अनिवार्य

पुनः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग द्वारा संक्रमण के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए दिये गये निर्देश के आलोक में सभी शॉपिंग मॉल, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बिना मास्क वाले ग्राहकों का प्रवेश वर्जित रखें. सार्वजनिक वाहनों बस, टैक्सी, ऑटो के परिचालन में चालक, कर्मियों, सवारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य है.

दोषी मॉल, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वाहन का परिचालन बंद करने की कार्रवाई की जायेगी

संबंधित प्रतिष्ठान, वाहनों के मालिक, चालकों, कर्मियों के लिए आवश्यक होगा कि वे बिना मास्क वालों का प्रवेश वर्जित रखें. जिला प्रशासन, पुलिस के जांच में मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग तथा सोशल डिस्टैंसिंग का पालन का उल्लंघन करते पाये जाने पर दोषी मॉल, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वाहन का परिचालन बंद करने की कार्रवाई की जायेगी. जिलाधिकारी ने निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन