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Bengal News: कौन है कोयला तस्कर 'लाला' , जिसकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Updated at : 26 Mar 2021 2:38 PM (IST)
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Bengal News: कौन है कोयला तस्कर 'लाला' , जिसकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Bengal News In Hindi: सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य आरोपी लाला की गिरफ्तारी पर छह अप्रैल तक रोक लगा दी है. मुख्य आरोपी ने कोयला तस्करी की चल रही सीबीआइ जांच पर भी सवाल उठाये हैं. मालूम रहे कि सूखे कोयले की खरीद-बिक्री में शामिल कंपनी के निदेशक अनूप मांझी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. लाला पर आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में कोयले का अवैध व्यापार करने का आरोप है.

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कोलकाता: राज्य में कोयला तस्करी मामले के सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य आरोपी लाला की गिरफ्तारी पर छह अप्रैल तक रोक लगा दी है. गुरुवार को आदेश हुआ कि पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन मामले में मुख्य आरोपी (जो एक निजी कंपनी का निदेशक है) को छह अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.

मालूम रहे कि सूखे कोयले की खरीद-बिक्री में शामिल कंपनी के निदेशक अनूप मांझी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान उक्त आदेश आया. लाला पर आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में कोयले का अवैध व्यापार करने का आरोप है.

मुख्य आरोपी ने कोयला तस्करी की चल रही सीबीआइ जांच पर भी सवाल उठाये हैं. उक्त मामले पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कोयला तस्करी का केस रेलवे से जुड़ा है, ऐसे में राज्य से इसकी अनुमति की जरूरत नहीं है. इसके बाद न्यायमूर्ति डीवाइ चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा :याचिकाकर्ता को छह अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जाये.

हम स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश से मामले की जांच प्रभावित नहीं होगी. पीठ में न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं. पीठ ने लाला को मामले की जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश भी दिया है. मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी.

Posted By- Aditi Singh

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