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बरेली में अवैध कालोनियों पर गरजा बीडीए का बुल्डोजर, बदायूं-पीलीभीत रोड की कालोनियां ध्वस्त, शादी हाल सील

बीडीए की टीम बदायूं रोड पर स्थित सिटी एंक्लेव के पीछे पहुंची. यहां 10 बीघा जमीन पर विनीत रस्तोगी, रविंद्र कुमार और मुजफ्फर रईस बिना बीडीए से मानचित्र पास कराए अवैध कालोनी को विकसित कर रहे थे.

बरेली. उत्तर प्रदेश के बरेली में सोमवार को बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की टीम ने शहर के बदायूं और पीलीभीत रोड की अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया. कलोनाइजर अवैध कालोनियों को बिना बीडीए से नक्शा पास कराकर विकसित कर रहे थे. इसके साथ ही एक शादी हाल को सील किया गया. इससे अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया. बीडीए की टीम बदायूं रोड पर स्थित सिटी एंक्लेव के पीछे पहुंची. यहां 10 बीघा जमीन पर विनीत रस्तोगी, रविंद्र कुमार और मुजफ्फर रईस बिना बीडीए से मानचित्र पास कराए अवैध कालोनी को विकसित कर रहे थे.

बदायूं-पीलीभीत रोड की कालोनियां ध्वस्त

इसी रोड पर मतलूब, गरूण शर्मा समेत अन्य लोगों ने 5 हजार वर्ग गज में, देवेंद्र साहू समेत अन्य लोगों ने बदायूं रोड के गौरी शंकर धाम नाम सें करीब 10 बीघा क्षेत्रफल की अवैध कालोनी में निर्माण कराया जा रहा था. इसके साथ ही बदायूं रोड पर सत्यवती देवी अवैध रूप से सत्यम बैंकेट हाल का संचालन कर रही थीं. इसको अधिनियम-1973 की धारा-28 (क) के अन्तर्गत सील किया गया. इसके अलावा पीलीभीत बाइपास रोड स्थित अशोक बिहारी कॉलोनी तुलाशेरपुर में अतीक उर रहमान ने 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल में एक कमरे का निर्माण किया था. उसको भी टीम ने ध्वस्त किया. बीडीए की टीम ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के तहत कार्रवाई की. इस दौरान बीडीए के अवर अभियन्ता अजय कुमार शर्मा, सुनील गुप्ता, रमन अग्रवाल, एसके सिंह आदि मौजूद थे.

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कालोनी का नक्शा होने पर खरीदें प्लाट

बीडीए ने लोगों को संपत्ति खरीदने से पहले नक्शा पास होने संबंधी अभिलेख मॉगने की सलाह दी. खरीदी जा रही सम्पत्ति नियमानुसार प्राधिकरण से स्वीकृत होने पर ही प्लाट मकान खरीदने की बात कही.

रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद बरेली

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