पीएम मोदी ने नौशेरा में पहनी थी सेना की वर्दी, अब इलाहाबाद जिला जज की कोर्ट ने PMO को भेजा नोटिस

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 03 Feb 2022 6:50 AM

विज्ञापन

जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री कार्यालय को यह नोटिस भेजने का आदेश अधिवक्ता राकेश कुमार पांडे द्वारा दाखिल रिवीजन याचिका पर बहस सुनने के बाद दिया.

विज्ञापन

Prayagraj News: इलाहाबाद सत्र न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल 156(3) में रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) को नोटिस जारी किया है. जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री कार्यालय को यह नोटिस भेजने का आदेश अधिवक्ता राकेश कुमार पांडे द्वारा दाखिल रिवीजन याचिका पर बहस सुनने के बाद दिया.

4  नवंबर को नौशेरा में पीएम ने पहनी सेना की वर्दी

दरअसल अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे ने सीजीएम कोर्ट के समक्ष 156(3) में वाद दाखिल करते कहा कि प्रधानमंत्री ने 4 नवंबर, 2021 को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के तहत दंडनीय अपराध है और प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी. जिस पर 21 दिसंबर को सीजेएम जज हरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने अधिकार क्षेत्र के बाहर बताते हुए पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया था.

Also Read: नौशेरा में सैनिकों के संग पीएम मोदी की दिवाली,कहा- सर्जिकल स्ट्राइक में आपकी भूमिका पर पूरे देश को गर्व
मामले में अगली सुनवाई दो मार्च को

अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे ने इसके बाद जिला जज नलिन कुमार के समक्ष रिवीजन दाखिल किया, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) को नोटिस भेजकर जवाब तलब करने का आदेश दिया. मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी.

रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola