24.6 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

OMG! यू-ट्यूब पर भटका ध्यान, फेल हुआ तो मांगा 75 लाख, लगा जुर्माना

युवक ने याचिका में आरोप लगाया था कि यू-ट्यूब पर अश्लील विज्ञापन आते हैं, जिस कारण उन्हें देख कर उसका ध्यान भटक गया और इसकी वजह से वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सका और परीक्षा में फेल हो गया. युवक ने मांग की कि इसके एवज में यू-ट्यूब उसे 75 लाख का मुआवजा दे.

Complaint Against YouTube : मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में असफल होने पर यू-ट्यूब को जिम्मेदार बताते हुए एक युवक आनंद किशोर चौधरी ने यू-ट्यूब से 75 लाख रुपये हर्जाना मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उलटे युवक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया.

याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह कि याचिका केवल अदालती समय को खराब करने के लिए दाखिल की जाती है. यूट्यूब देखना या नहीं देखना, उसका व्यक्तिगत फैसला था. अगर वह परीक्षा से ध्यान नहीं भटकाना चाहता था, तो उसे यू-ट्यूब नहीं देखना चाहिए था.

Also Read: Short Video बनाकर होगी जबरदस्त कमाई, YouTube ने शुरू की तैयारी, जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा

युवक ने याचिका में आरोप लगाया था कि यू-ट्यूब पर अश्लील विज्ञापन आते हैं, जिस कारण उन्हें देख कर उसका ध्यान भटक गया और इसकी वजह से वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सका और परीक्षा में फेल हो गया. युवक ने मांग की कि इसके एवज में यू-ट्यूब उसे 75 लाख का मुआवजा दे.

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में युवक ने यू-ट्यूब पर ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने की भी मांग की थी. जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा यह सबसे खराब याचिकाओं में से एक है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह एक दिलचस्प याचिका तो है, मगर बेतुकी है.

Also Read: YouTube चैनल कैसे स्टार्ट करें? जानें जरूरी टिप्स

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

शेयर बाजार

शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव में घरेलू निवेशकों को क्या करना चाहिए


ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel