अदालत ने खारिज की शेख शाहजहां की जमानत याचिका
Author Prabhat khabar news desk
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अदालत ने सोमवार को संदेशखाली के शेख शाहजहां की जमानत याचिका खारिज कर दी. सोमवार को शेख शाहजहां के साथ उसके भाई शेख आलमगीर एवं इन लोगों के करीबी दीदार बक्स, शिबू हाजरा समेत कुल चार लोगों को कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट की विशेष इडी अदालत में पेश किया गया था.
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कोलकाता.
अदालत ने सोमवार को संदेशखाली के शेख शाहजहां की जमानत याचिका खारिज कर दी. सोमवार को शेख शाहजहां के साथ उसके भाई शेख आलमगीर एवं इन लोगों के करीबी दीदार बक्स, शिबू हाजरा समेत कुल चार लोगों को कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट की विशेष इडी अदालत में पेश किया गया था. सुनवाई के दौरान शाहजहां के वकील जाकिर हुसैन ने शाहजहां की ओर से जमानत की अर्जी दी. उन्होंने अदालत में बताया कि शेख शाहजहां को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है. इधर, इडी के वकील अरिजीत चक्रवर्ती ने जमानत याचिका का विरोध किया. दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई तय की है. इधर, इडी सूत्रों के मुताबिक उन्हें इस मामले में जॉर्ज कुट्टी, राबेया बीबी मोल्ला, प्रताप विश्वास, जय साव की तलाश है. इनके खातों में अलग-अलग समय पर पैसे जमा कराये गये हैं. इस मामले में अदालत में जमा किये गये आरोप पत्र में 40 गवाहों का जिक्र है. इनमें राज्य सरकार के कई अधिकारी भी शामिल हैं. आरोप पत्र में एक बीएलआरओ के नाम का भी उल्लेख है, जिन्होंने अरुण सेनगुप्ता नाम के किसी व्यक्ति को 31 करोड़ रुपये दिये थे. आरोप पत्र में शिव प्रसाद हाजरा ने आकाश वेदी के नाम पर उनकी जमीन पर कब्जा किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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