पुलिस पर हाइकोर्ट के अधिवक्ता की बेरहमी से पिटाई का आरोप

कलकत्ता हाइकोर्ट के एक अधिवक्ता पर पुलिस द्वारा किये गये हमले की घटना पर बार एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है.
सोमवार को मामलों की सुनवाई में पेश नहीं हुए हाइकोर्ट के अधिवक्ता
संवाददाता, काेलकाता
कलकत्ता हाइकोर्ट के एक अधिवक्ता पर पुलिस द्वारा किये गये हमले की घटना पर बार एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है. हाइकोर्ट के बार एसोसिएशन ने पुलिस द्वारा वकील पर ””””बेरहमी से हमला”””” का विरोध करते हुए न्यायिक कार्यवाही से दूर रहने का प्रस्ताव पास किया और सोमवार को हाइकोर्ट के अधिवक्ता अदालत में मामलों की सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए.
बताया गया है कि वकील पर हमला करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम सब-इंस्पेक्टर सुदीप्तो सान्याल है. बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर सुदीप्तो सान्याल ने वकील पर तब हमला किया, जब रविवार को बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नेपालगंज पुलिस चौकी पर अपने मुवक्किल की कॉल पर उपस्थित होने के लिए पहुंचे थे. सोमवार को हाइकोर्ट के बार एसोसिएशन ने घटना के विरोध में विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि उक्त सब-इंस्पेक्टर ने वकील पर तब तक हमला करना जारी रखा, जब तक वह बुरी तरह घायल नहीं हो गये. इसके बाद उन्हें मेडिकल उपचार के लिए आमतला ग्रामीण अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में ले जाना पड़ा. आगे कहा गया कि उक्त सब-इंस्पेक्टर ने न केवल वकील को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 292 के तहत झूठे मामले में फंसाया, बल्कि उसे आगे भी नारकोटिक मामलों में झूठे आरोप लगाने की धमकी दी.
वकील ने डीजी, आइजी, एसपी और आइसी के समक्ष मेडिकल दस्तावेज के साथ लिखित शिकायत की है और पुलिस अधिकारियों से नेपालगंज पुलिस चौकी पर सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया है. बताया गया कि पीड़ित अधिवक्ता कलकत्ता हाइकोर्ट बार एसोसिएशन का सदस्य हैं और सचिव की शिकायत के आधार पर सोमवार को तत्काल आम सभा की बैठक बुलायी गयी. इस आम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वे इस माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही में तब तक भाग नहीं लेंगे, जब तक कि दोषी पुलिस अधिकारी को तत्काल निलंबित नहीं किया जाता और वकील के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाती.
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