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सफाई शुल्क चुकाने पर ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस

कोलकाता नगर निगम की ओर से लिया गया निर्णय

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कोलकाता. ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करनेवालों को अब कचरे की सफाई के लिए कोलकाता नगर निगम को शुल्क का भुगतान करना होगा. सफाई शुल्क को भुगतान किये बगैर निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं किया जायेगा. यह जानकारी निगम की ओर से कोलकाता के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन सूचित कर दी गयी है. निगम सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस संबंध में निर्देशिका भी जारी किया जायेगा. जानकारी के अनुसार 500 वर्ग फुट या उससे अधिक के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सफाई शुल्क वसूला जायेगा. नियमानुसार, ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए सर्विस चार्ज पहले से चुकाना पड़ता है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक में उक्त नये निर्देश को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का निर्णय लिया गया है. निगम के एक अधिकारी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में निगम को ठोस कचरा प्रबंधन विभाग ने 64 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व एकत्र किया है. इसमें से लगभग 42 करोड़ रुपये सेवा शुल्क के तौर पर वसूले गये हैं. अधिकारी के मुताबिक शहर में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब भी कूड़ा निस्तारण विभाग के सेवा शुल्क से बाहर हैं. इन प्रतिष्ठानों को कर ढांचे के तहत लाने के लिए इन्हें ट्रेड लाइसेंस शुल्क के दायरे में लाया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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