बंगाल के पूर्व खिलाड़ियों को शुभेंदु अधिकारी देंगे पेंशन, हर महीने बैंक खाते में जायेंगे इतने रुपये
बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी. फोटो : प्रभात खबर
पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व खिलाड़ियों के लिए 'मुख्यमंत्री कृति क्रीड़ाविद सम्मान योजना' शुरू की है. पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 10,000 रुपये सम्मान भत्ता दिया जाएगा. यह योजना राज्य के खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों का सम्मान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
कोलकाता से अमर शक्ति प्रसाद की रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व और वरिष्ठ खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कृति क्रीड़ाविद सम्मान योजना’ के तहत पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 10 हजार रुपये का सम्मान भत्ता देने की औपचारिक घोषणा करते हुए मंगलवार को अधिसूचना जारी की. राज्य सरकार ने इस योजना की घोषणा अपने बजट में पहले ही की थी.
40 वर्ष से ऊपर वाले को मिलेगा पेंशन
अधिसूचना के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र आवेदन के समय कम से कम 40 वर्ष होनी चाहिए और वह पश्चिम बंगाल का नागरिक होना चाहिए. इसके अलावा, खिलाड़ी ने राष्ट्रीय खेल या इसी स्तर की किसी प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक हासिल किया हो. योजना के तहत ऐसे खिलाड़ी भी पात्र होंगे, जिन्होंने ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल या पैरा स्पोर्ट्स जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो.
इन खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा पेंशन
केंद्र या राज्य सरकार, बैंक अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत सक्रिय कर्मचारियों को इस सम्मान भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा. यानी सरकारी नौकरी या संबंधित संस्थानों में सक्रिय सेवा में रहने वाले खिलाड़ी इस योजना के दायरे से बाहर होंगे. आवेदनकर्ता को अपने निवास वाले जिले के जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा. कोलकाता के आवेदकों को संयुक्त सचिव के पास आवेदन जमा करना होगा. पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा.
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चयन के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन
राज्य सरकार ने योजना के तहत पात्रता की जांच और चयन के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है. समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव स्तर के अधिकारी होंगे. समिति में भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक, खेल विभाग के एक सचिव या संयुक्त सचिव, चार खेल हस्तियां तथा राज्य के खेल क्षेत्र से संबंधित राज्य परिषद के सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. सभी निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पात्र खिलाड़ियों को राज्य के खेल विभाग के माध्यम से हर महीने 10 हजार रुपये का सम्मान भत्ता दिया जायेगा.
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