TMC 440 crore Freeze : तृणमूल कांग्रेस के तीन खाते फ्रीज, 19 खातों पर ED की नजर

Author Ashish Jha
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ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी

ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी

TMC 440 crore Freeze: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस के वित्तीय लेन-देन में अनियमितता के आरोप में तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें 440 करोड़ रुपये जमा थे. ईडी अब पार्टी के 19 खातों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है.

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TMC 440 crore Freeze : कोलकाता : अनियमित या अवैध लेन-देन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. तृणमूल कांग्रेस के वित्तीय लेन-देन में संदेह होने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली. इसके बाद तृणमूल के तीन खाते फ्रीज कर दिए गए. बताया जा रहा है कि इन तीनों खातों में 440 करोड़ रुपये थे. ईडी बाकी खातों पर भी नजर रख रही है.

ईडी 19 खातों पर नजर रख रहा है

तृणमूल विधायक की शिकायत के आधार पर, बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन ने पहले जांच शुरू की. बाद में, ईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली. रिश्वत सहित कई अन्य राशियों के अवैध लेन-देन के सुराग मिले हैं. इसलिए यह निर्णय लिया गया है. तृणमूल पार्टी का फंड कुल 19 बैंक खातों में है. इनमें से 3 खातों में 440 करोड़ रुपये जमा हैं. ये सभी खाते फिलहाल निगरानी में हैं.

विमान खरीद में लगा पैसा

ईडी ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस निधि मामले के सिलसिले में शहर में कई जगहों पर तलाशी ली. 'केयरवेल एविएशन' नामक कंपनी के कार्यालय और कंपनी के निदेशक के घर की भी तलाशी ली गई. आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस निधि से 160 करोड़ रुपये उस कंपनी के खाते में गए. उस पैसे से एक छोटा विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदा गया. जांचकर्ताओं को पता चला है कि अभिषेक ने बाद में उसी विमान और हेलीकॉप्टर को किराए पर लेकर उनका इस्तेमाल किया.

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तृणमूल ने किया अदालत का रुख

तृणमूल कांग्रेस ने खाता फ्रीज मामले में अन्य खातों का उपयोग करने की अनुमति मांगने के लिए अदालत में याचिका दायर की है. तृणमूल ने आरोप लगाया है कि शुरुआत में तीन खाते फ्रीज किए गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ गई है. तृणमूल कांग्रेस ने एक अतिरिक्त हलफनामे में यह बात कही है. दूसरी ओर, न्यायमूर्ति सुब्रता तालुकदार ने विशेष अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने के मुद्दे पर अदालत में सभी पक्षों के विचार मांगे. बैंक ने कहा कि उन्होंने तीन बयानों के आधार पर हलफनामा दिया है. इस मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य की पीठ में हो रही है.

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आशीष झा

लेखक के बारे में

By आशीष झा

डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश. वर्तमान में बंगाल में कार्यरत. बंगाल की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए प्रयासरत. देश-विदेश की घटनाओं और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स को सीखने की चाहत.

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