संवाददाता, कोलकाता
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी के आधुनिकीकरण पर महानिदेशक से रिपोर्ट तलब की है. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य पुलिस महानिदेशक को आठ सप्ताह के भीतर हलफनामे के रूप में पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं में से एक तथागत दत्ता ने आरोप लगाया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, राज्य के पुलिस थानों में अद्यतन व अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने चाहिए. सीसीटीवी कैमरे में नाइट विजन होना चाहिए. प्रत्येक कैमरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम भी होना चाहिए. लेकिन इसके बावजूद राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की हालत खराब है. इस संबंध में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी (दास) की पीठ ने राज्य पुलिस महानिदेशक से राज्य भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है.
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