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वृद्धा की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

Updated at : 25 Dec 2024 1:37 AM (IST)
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वृद्धा की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

बारासात कोर्ट के सरकारी वकील श्यामल कांति दत्त ने बताया कि 2016 में हत्या हुई थी. किरण तैमूर पेशे से राजमिस्त्री है.

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कोलकाता. विधाननगर आवासन में एक वृद्धा के घर में चोरी कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. बारासात कोर्ट ने किरण तैमूर शेख नामक युवक को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. बारासात कोर्ट के सरकारी वकील श्यामल कांति दत्त ने बताया कि 2016 में हत्या हुई थी. किरण तैमूर पेशे से राजमिस्त्री है. उसने अकेली रह रही वृद्धा के घर में काम के बहाने से गया था. वह वृद्धा के घर की रंगाई करता था. एक दिन उसने घर में ही 65 वर्षीया वृद्धा की हत्या कर वहां से गहने लेकर फरार हो गया था. वृद्धा का गले में फंदा लगा हुआ शव मिला था. जांच में जुटी पुलिस को एक हवाई चप्पल और एक नोटबुक मिला था. इसमें किरण तैमूर शेख का नाम और नंबर था. उस आधार पर पुलिस ने पता लगाते हुए उसे मुंबई से गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद काफी दिनों तक मामला चला और अंत में 16 गवाहों के बयान व सारे सबूत व तथ्यों के आधार पर शनिवार को उसे कोर्ट ने दोषी करार दिया. मंगलवार को उसे सजा सुनायी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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