ज्योतिप्रिय ने वापस ली जमानत अर्जी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 18 Sep 2024 12:43 AM
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया लोअर कोर्ट में जाने का निर्देश
कोलकाता. राज्य के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कलकत्ता हाइकोर्ट से जमानत याचिका मंगलवार को वापस ले ली. राशन भ्रष्टाचार मामले में श्री मल्लिक जेल में बंद हैं. न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने कहा कि निचली अदालत में उनके वकील नये सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसलिए हाइकोर्ट से उन्होंने जमानत याचिका वापस ले ली है. हाइकोर्ट के निर्देश के मुताबिक, कमांड अस्पताल में मल्लिक का स्वास्थ्य परीक्षण इडी ने कराया था. अदालत में इडी ने बताया कि पहले से वह काफी ठीक हैं. उनका मधुमेह भी नियंत्रण में है. इस पर न्यायाधीश ने कहा कि केवल स्वास्थ्य को आधार बना कर उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है. इस मामले में जिन्हें जमानत मिली है, उस आधार पर आवेदन किया जा सकता है. मल्लिक के अधिवक्ता ने बाकीबुर रहमान को मिली जमानत की बात उठायी. इस पर न्यायाधीश ने कहा कि पहले उन्हें निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन करना होगा. अब उनकी चिकित्सा प्रेसिडेंसी जेल में होगी. यदि तबीयत ज्यादा खराब होती है, तो उन्हें किसी भी अस्पताल में ले जा सकते हैं.
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